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Saharanpur News: जिला पंचायत को कारण बताओ नोटिस
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- मंडलायुक्त ने सात दिनों में जवाब मांगा
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। खनन अभिवहन शुल्क वसूली ठेका को ई- टेंडर के बजाए अस्थाई व्यवस्था में देने के मामले में मंडलायुक्त डॉ लोकेश एम. ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंडलायुक्त ने सात दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है।
मंडलायुक्त को दयाल कालोनी निवासी निवासी विजय देवी पत्नी वेदपाल सिंह और कुंजा बहादरपुर भगवानपुर निवासी सतीश कुमार ने विगत दिनों शिकायती पत्र दिए थे। विजय देवी का आरोप था कि जिला पंचायत ने नियमित खनन अभिवहन शुल्क वसूली ठेका मेसर्स सत्त साहिब कंपनी को बिना ई-टेंडर के रोजाना दो लाख पांच हजार रुपये में दे दिया है, जबकि उसने प्रतिदिन तीन लाख रुपये को ठेका देने का अनुरोध किया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त डॉ लोकेश एम. ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता बरती हुई, जिससे राजकीय राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने ठेका बिना ई-टेंडर के मध्यम से क्यों नहीं देने और अस्थायी व्यवस्था में प्रतिदिन के हिसाब से देने पर शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों विचार क्यों नहीं करने पर सात दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है।
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। खनन अभिवहन शुल्क वसूली ठेका को ई- टेंडर के बजाए अस्थाई व्यवस्था में देने के मामले में मंडलायुक्त डॉ लोकेश एम. ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंडलायुक्त ने सात दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है।
मंडलायुक्त को दयाल कालोनी निवासी निवासी विजय देवी पत्नी वेदपाल सिंह और कुंजा बहादरपुर भगवानपुर निवासी सतीश कुमार ने विगत दिनों शिकायती पत्र दिए थे। विजय देवी का आरोप था कि जिला पंचायत ने नियमित खनन अभिवहन शुल्क वसूली ठेका मेसर्स सत्त साहिब कंपनी को बिना ई-टेंडर के रोजाना दो लाख पांच हजार रुपये में दे दिया है, जबकि उसने प्रतिदिन तीन लाख रुपये को ठेका देने का अनुरोध किया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त डॉ लोकेश एम. ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता बरती हुई, जिससे राजकीय राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने ठेका बिना ई-टेंडर के मध्यम से क्यों नहीं देने और अस्थायी व्यवस्था में प्रतिदिन के हिसाब से देने पर शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों विचार क्यों नहीं करने पर सात दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है।
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