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Saharanpur News: उप निरीक्षक पर जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की सजा
Sun, 03 Dec 2023 12:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 03 Dec 2023 12:23 AM IST
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सहारनपुर। उप निरीक्षक पर जानलेवा हमला और सरकारी पिस्टल लूटने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
27 अगस्त 2016 को अजय पुत्र कर्मसिंह निवासी सुजरी नानौता, शौकीन पुत्र गफूर निवासी हलगोया रामपुर मनिहारान ने उप निरीक्षक अरविंद कुमार नैन पर जानलेवा हमला किया था। इसमें उप निरीक्षक पेट में चाकू लगने से गंभीर घायल हो गए थे। आरोपियों ने उनकी सरकारी पिस्टल भी लूट ली थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी अजय को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया, जबकि दूसरे आरोपी शौकीन का केस अभी विचाराधीन है।
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27 अगस्त 2016 को अजय पुत्र कर्मसिंह निवासी सुजरी नानौता, शौकीन पुत्र गफूर निवासी हलगोया रामपुर मनिहारान ने उप निरीक्षक अरविंद कुमार नैन पर जानलेवा हमला किया था। इसमें उप निरीक्षक पेट में चाकू लगने से गंभीर घायल हो गए थे। आरोपियों ने उनकी सरकारी पिस्टल भी लूट ली थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी अजय को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया, जबकि दूसरे आरोपी शौकीन का केस अभी विचाराधीन है।
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