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Saharanpur News: पुलिस पर फायरिंग के दोषी को सात साल की सजा
Sat, 05 Apr 2025 12:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 05 Apr 2025 12:30 AM IST
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सहारनपुर। पुलिस पर फायरिंग के दोषी को अदालत ने सात वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। गैंगस्टर एक्ट में भी दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
मामले के मुताबिक, अफजाल उर्फ नाथी पुत्र हासिम निवासी हुसैन मलकपुर थाना बेहट ने उप निरीक्षक दीपक कुमार पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा 315 बोर व एक कारतूस बरामद किया था। गोली लगने से उप निरीक्षक विरेंद्र कुमार घायल हो गए थे। थाना मिर्जापुर में मुकदमा दर्ज कर किया गया था। मामला अपर सत्र न्यायाधिक कक्ष संख्या चार में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी अफजाल को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा गैंगस्टर मामले में भी अदालत ने अफजाल को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामले के मुताबिक, अफजाल उर्फ नाथी पुत्र हासिम निवासी हुसैन मलकपुर थाना बेहट ने उप निरीक्षक दीपक कुमार पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा 315 बोर व एक कारतूस बरामद किया था। गोली लगने से उप निरीक्षक विरेंद्र कुमार घायल हो गए थे। थाना मिर्जापुर में मुकदमा दर्ज कर किया गया था। मामला अपर सत्र न्यायाधिक कक्ष संख्या चार में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी अफजाल को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा गैंगस्टर मामले में भी अदालत ने अफजाल को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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