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Saharanpur News: धारा 163 लागू, एयरफोर्स स्टेशन के पास लेजर लाइट पर भी प्रतिबंध

Sun, 15 Feb 2026 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sun, 15 Feb 2026 01:02 AM IST
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Section 163 imposed, laser lights also banned near Air Force Station
सहारनपुर। बोर्ड परीक्षा, त्योहारों में आपराधिक साजिश की आशंका के चलते जिले में धारा 163 लागू कर दी है। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। जुलूस और धरने-प्रदर्शन भी भी रोक रहेगी।
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जिलाधिकारी मनीष बंसल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, असामाजिक तत्व औद्योगिक, शिक्षण संस्थानों, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर आपराधिक घटनाएं होने की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया है। आदेश 11 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या उससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना, जुलूस, प्रदर्शन या समारोह के लिए एकत्र नहीं होंगे। जुलूस, सभा, सम्मेलन, रैली आदि के लिए अनुमति लेनी होगी।
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नियत समय सीमा के बाद डीजे का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे जातीय हिंसा या विवाद की आशंका हो। एयरफोर्स स्टेशन सरसावा के आसपास विशेष निगरानी रहेगी। इसके आसपास कूड़ा डालने, कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने व लेजर लाइट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए आसपास गांवों के लोगों से कहा गया कि पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बोतल या कंटेनर में पेट्रोल-डीजल की बिक्री नहीं होगी।
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- परीक्षा में प्रतिबंध रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में चार से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा। 200 मीटर की परिधि में फोटो कॉपी व स्कैनर संचालन नहीं होगा। परीक्षार्थी परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ला सकेंगे।
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