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जनपद में 29 जनवरी तक धारा 144 लागू
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सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने जनपद में 29 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी है। इस अवधि में चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष दिवस, मकर संक्रांति, गुरू गोविंद सिंह जयंती, गणतंत्र दिवस और होने वाले चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में कहा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार से इससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे। जाति विशेष का व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने नगर, गांव, मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, इससे जातीय हिंसा और अन्य विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी्, एसडीएम, नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन, रैली आदि आयोजित नहीं करेगा। परंपरागत धार्मिक जुलूसों, धार्मिक कार्यक्रमों तथा विवाह एवं शव यात्रा पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सीआरपीसी की धारा 144 का यह आदेश जनपद में 29 जनवरी तक लागू रहेगा।
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जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में कहा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार से इससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे। जाति विशेष का व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने नगर, गांव, मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, इससे जातीय हिंसा और अन्य विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी्, एसडीएम, नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन, रैली आदि आयोजित नहीं करेगा। परंपरागत धार्मिक जुलूसों, धार्मिक कार्यक्रमों तथा विवाह एवं शव यात्रा पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सीआरपीसी की धारा 144 का यह आदेश जनपद में 29 जनवरी तक लागू रहेगा।
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