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जनपद में एक दिसंबर तक धारा 144 लागू
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सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने दशहरा, ईद-ए-मिलाद/ बारावफात, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज/चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा, गुरुनानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा आदि त्योहारों आदि को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू कर दी है।
जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या इससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे। न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। जिससे जातीय हिंसा या अन्य विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस/सभा/सम्मेलन, धरना प्रदर्शन तथा रैली आदि आयोजित नहीं करेगा। परंपरागत धार्मिक जुलूसों, धार्मिक कार्यक्रमों, विवाह एवं शवयात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
योजनाओं के बारे में जागरूक किया
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तहसील सदर परिसर में उपस्थित व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता केंद्र एवं अनेक सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
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जनपद न्यायाधीश अश्वनी कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को उन्होंने गुरुद्वारा रोड पर डोर टू डोर कैंपेन किया। तहसील विधिक सेवा समिति सदर, देवबंद, बेहट, नकुड़ एवं रामपुर मनिहारान में भी डोर टू डोर अभियान चलाया गया।
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जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या इससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे। न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। जिससे जातीय हिंसा या अन्य विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस/सभा/सम्मेलन, धरना प्रदर्शन तथा रैली आदि आयोजित नहीं करेगा। परंपरागत धार्मिक जुलूसों, धार्मिक कार्यक्रमों, विवाह एवं शवयात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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योजनाओं के बारे में जागरूक किया
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तहसील सदर परिसर में उपस्थित व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता केंद्र एवं अनेक सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
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जनपद न्यायाधीश अश्वनी कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को उन्होंने गुरुद्वारा रोड पर डोर टू डोर कैंपेन किया। तहसील विधिक सेवा समिति सदर, देवबंद, बेहट, नकुड़ एवं रामपुर मनिहारान में भी डोर टू डोर अभियान चलाया गया।