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जनपद में चार अक्तूबर तक धारा 144 लागू

Sat, 29 Aug 2020 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2020 12:15 AM IST
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Section 144 applied in the district till October 4
संवाद न्यूज एजेंसी
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सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने त्योहारों एवं अन्य आयोजनों के साथ ही समय समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर चार अक्तूबर तक जिले में धारा-144 लागू की है।

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए लागू निर्देशों का प्रत्येक व्यक्ति अनुपालन करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया, प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार की अफवाह, दुष्प्रचार, नकारात्मक प्रचार को नहीं फैलाएगा जो सामाजिक या धार्मिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि कोई व्यक्ति किसी भी त्योहार या उत्सव के दौरान जुलूस, सभा, मजलिस, समारोह आदि बिना उनके या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के आयोजित नहीं करेगा। न ही कोई मूर्ति स्थापना, रथयात्रा, जुलूस, ताजिया आदि निकालेगा। उन्होंने कहा चार या अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, प्रदर्शन के लिए एकत्रित नहीं होंगे। निषेधाज्ञा (धारा 144) का यह आदेश जनपद में चार अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा।
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