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Saharanpur: सगे भाइयों की हत्या करने वाले 10 दोषियों को आजीवन, एक ही कुनबे के सभी दोषी, आपस में लगते हैं भाई

Wed, 31 Jan 2024 06:59 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 31 Jan 2024 06:59 PM IST
सार

देवबंद क्षेत्र में मकान के विवाद में नवंबर 2014 में दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कर दी गई थी। परिवार के ही सदस्यों की तहरीर पर आरोपी एक ही कुनबे के 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिनमें एक नाबालिग निकला और एक की मृत्यु हो गई जबकि 10 को आजीवन कारावास की सजा का एलान किया गया।

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Saharanpur: ten accused from one family who murdered real brothers get life imprisonment
आरोपियों को लेकर जाती पुलिस - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

कोतवाली देवबंद क्षेत्र के गांव थीतकी में मकान के विवाद में सगे भाईयों की गोली मारकर हत्या के मामले में 10 दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी एक ही कुनबे हैं, जो आपस में भाई लगते हैं।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि 28 नवंबर 2014 को कोतवाली देवबंद के गांव थीतकी में सनव्वर (35) और आलमगीर (40) पुत्रगण खुर्शीद की मकान के विवाद में हत्या कर दी गई थी।

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इस मामले में परिवार के सदस्य मुकर्रम अली ने गांव के ही सरफराज, सरताज, सत्तार पुत्र इकराम, उस्मान, लुकमान, शानू पुत्र इस्लाम, सय्यद पुत्र इमरान, गय्यूर व मशरूर पुत्र इरफान और इनके चाचा सलीम सेत 12 के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। इनमें एक आरोपी नाबालिग था, जबकि एक अन्य आरोपी इकराम की मृत्यु हो गई थी।

मामले में परिजनों और पुलिस ने सशक्त पैरवी की। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक ललित नारायण झा ने 10 दोषियों को गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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