UP: अदालत के आदेश पर कार्रवाई, कॉसमॉस कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, संपत्ति हड़पने का मामला
Saharanpur News : अदालत के आदेश पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने कॉसमॉस कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा किया है। संपत्ति हड़पने के मामले में कार्रवाई हुई है।
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सहारनपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कॉसमॉस कंपनी के दंपती डायरेक्टर और उनके पुत्र सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश दिए। कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कॉसमॉस ने यहां दिल्ली रोड पर कॉलोनी बनाई है।
सीजेएम कोर्ट में मामले की शिकायत राकेश गंभीर पुत्र लेखराज गंभीर निवासी मिशन कंपाउंड ने की थी। राकेश का आरोप है की दिल्ली निवासी विनोद मित्तल, उनकी पत्नी कविता और पुत्र प्रणव मित्तल उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, जबकि खसरा नंबर 63 स्थित ग्राम छिदबना व खसरा नंबर 12, 33 व 86 गांव चुनहैटी गाडा अभी भी उनके के नाम है। विनोद व कविता से धोखाधड़ी करते हुए भूमि कब्जाई है। इन्होंने चार कंपनी भी बनाई हैं। इन कंपनी में राकेश व उसकी पत्नी आयशा गंभीर का 25 प्रतिशत हिस्सा था।
आरोप है कि विनोद मित्तल और कविता मित्तल ने छल से भूमि हड़पने की साजिश रची। बाद में 27 जून 2015 को राकेश गंभीर की जमीन के बैनामे बृज किशोर व सुरेश शर्मा निवासी ग्राम बाटारा जिला भिवानी हरियाणा के नाम कर दिए।
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राकेश का आरोप है कि सुरेश भी विनोद मित्तल का साथी है। विवाद बढ़ने पर फैसले की बात कही। विनोद मित्तल, कविता मित्तल एवं प्रणव मित्तल 2017 में सनव्यू रियल कॉन कंपनी का डायरेक्टर बना। इन तीनों व इनके कर्मचारी बृज किशोर व सुरेश शर्मा ने मिलकर कूटरचित कागजात तैयार कर राकेश गंभीर व उनकी पत्नी को हानि पहुंचाई।
राकेश गंभीर के अधिवक्ता चौधरी जान निसार अहमद ने बताया कि इस आधार पर राकेश गंभीर ने विनोद मित्तल और उसके बेटे और पत्नी सहित दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया।
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न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली सदर बाजार पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि अदालत के आदेश पर कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।