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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: Four-month-pregnant wife's throat slit; court hands down this sentence to the killer husband.

सहारनपुर: गंगोह में चार माह की गर्भवती पत्नी की गला काटकर हत्या, कोर्ट ने हत्यारे पति को सुनाई ये सजा

Wed, 30 Sep 2026 08:18 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 30 Sep 2026 08:18 PM IST
सार

गंगोह में पिंकी का खून से लथपड़ शव बंद कमरे में पड़ा मिला था। पति आशीष ने उसकी हत्या की थी। पिंकी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आशीष के उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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Saharanpur: Four-month-pregnant wife's throat slit; court hands down this sentence to the killer husband.
court - फोटो : X/fazenda_dom_pedro

विस्तार

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश त्वरित कोर्ट प्रथम श्रेय शुक्ला ने हत्या के दोषी पति आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्यारे पति पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में सास रामो उर्फ सुनीता, ससुर नरेश, जेठानी बबीता और जेठ सिकंदर को दोषमुक्त किया है।
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वादी संजय ने थाना गंगोह में तहरीर दी थी। बताया कि उसकी बेटी पिंकी की शादी आशीष निवासी मखदमूजहां कस्बा थाना गंगोह के साथ हुई थी। शादी में पांच लाख रुपये का दहेज आदि सामान दिया था। इसके बाद भी आशीष व उसके परिवार वाले कम दहेज लाने के कारण ताने देकर मानसिक व शारीरिक शोषण कर रहे थे। बेटी के ससुराल वाले उसे दो लाख रुपये लाने का दबाव बना रहे थे। 
 
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आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय वह चार माह की गर्भवती थी। 27 मई 2018 को दोपहर दो बजे विपक्षीगण घर पहुंचे और जिम्मेदार लोगों के साथ बातचीत की। कहा कि बेटी को सुसराल भेज दो। इसके बाद उन्होंने बेटी को भेज दिया। 28 मई 2018 को सुबह आठ बजे दामाद आशीष के पड़ोसियों ने फोन कर सूचना दी कि बेटी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। 
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर आशीष, रामो उर्फ सुनीता पत्नी नरेश, बबीता पत्नी सिकंदर निवासीगण मोहल्ला मखदमूजहां गंगोह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद पति आशीष को सजा सुनाई है। अदालत ने रामो उर्फ सुशीला पत्नी नरेश, बबीता पत्नी सिकंदर को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया है।
 

पत्नी को मारने के बाद खुद भी की थी जान देने की कोशिश
सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने मामले में पैरवी की। बताया कि जिस कमरे में मृतका का शव मिला, वह अंदर से बंद था। साथ ही मुख्य गेट का दरवाजा भी अंदर से बंद था। आशीष ने पत्नी पिंकी की गला रेतकर हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। ऐसे में किसी अन्य द्वारा घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। 

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