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सहारनपुर: हत्या के दोषी पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा, घर में घुसकर मारी थी रिश्तेदार को गोली

Thu, 24 Sep 2026 06:43 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 24 Sep 2026 06:43 PM IST
सार

2018 में इकबाल और उसके बेटों नदीम व शौकीन ने अलीशेर को गोली मारी थी। सुनवाई के दौरान शौकीन की मौत हो गई। कोर्ट ने इकबाल और नदीम को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया। 

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Saharanpur: Father and son convicted of murder sentenced to life imprisonment
court - फोटो : X/fazenda_dom_pedro

विस्तार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी नदीम और उसके पिता इकबाल निवासी भगवानपुर जिला हरिद्वार पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी मुकर्रम ने थाना कोतवाली देहात में तहरीर दी थी। बताया कि 14 मार्च 2018 को उसका बेटा अलीशेर और परिवार के अन्य सदस्य घर में थे। शाम करीब 7:15 बजे आरोपी इकबाल अपने बेटे नदीम व शौकीन के साथ आया और घर के अंदर घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली अलीशेर के सिर में पीछे की तरफ लगी और वह जमीन पर गिर गया। 
आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तमंचे से डराते हुए वहां से भाग गए। आरोपियों के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया।
 
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अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। अदालत में दलील रखी कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। अलीशेर की बहन शबनम की शादी आरोपी शौकीन से हुई थी, जिसकी मौत सुनवाई के दौरान हो गई। शबनम ने दहेज का मुकदमा दर्ज कराया था। पांच जनवरी 2018 को शबनम और अलीशेर के ऊपर तेजाब भी डाल दिया था। आरोपी शौकीन की मृत्यु 10 फरवरी 2023 को हो गई। 
 
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इसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ चल रहे मामले को समाप्त कर दिया। बचाव पक्ष ने कम से कम कम सजा दिए जाने की प्रार्थना की। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।

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