Saharanpur: दहेज हत्या मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद, दो अन्य मामलों में भी सजा, दर्दनाक थीं घटनाएं
Saharanpur News : अदालत ने दहेज हत्या मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो अन्य मामलों में भी आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
विस्तार
सहारनपुर में दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर पति, सास, ससुर और दो देवर को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया की नकुड़ निवासी शंकर की पुत्री मंतलेश की शादी जुलाई 2013 में ग्राम साढ़ौली कोतवाली नकुड़ निवासी विपिन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की खातिर उसे परेशान करते थे। 29 नवंबर 2016 को मंतलेश ने अपने घर सूचना दी कि उसका पति विपिन, सास कमलेश, ससुर देशराज, देवर देवराज और संजू उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मंतलेश के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे तो देखा ससुराल पक्ष के लोग मंतलेश के साथ मारपीट कर रहे हैं। देशराज और देवराज ने मंतलेश के सिर पर लाठी से प्रहार किया, जिससे मंतलेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
मंतलेश के पिता शंकर ने विपिन, कमलेश, देशराज, देवराज और संजू के खिलाफ दहेज की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वृद्धा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास
मिर्जापुर क्षेत्र में मारपीट कर एक महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि आरोपी नागर उर्फ रोहित ने थाना मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में घुसकर 24 जून 2020 में कीमती सामान तोड़ते हुए 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला नंदिया के साथ मारपीट की थी। अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी नागर उर्फ रोहित निवासी हंसी रोड कोतवाली सदर बाजार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 31 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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चाकू घोंप कर महिला की हत्या के वाले को आजीवन कारावास
सहारनपुर में लूट के इरादे से घर में घुसकर महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि बेरीबाग निवासी विपिन गांधी ने 15 जनवरी 2016 को मुकुल निवासी मानकमऊ के खिलाफ थाना जनकपुरी में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपी मुकुल उसके भाई के घर में लूट के इरादे से घुसा था। विरोध करने पर मुकुल ने उसकी भाभी किरण पत्नी संजय गांधी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी मुकुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।