फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur court sentences five accused to life imprisonment in dowry death case

Saharanpur: दहेज हत्या मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद, दो अन्य मामलों में भी सजा, दर्दनाक थीं घटनाएं

Sat, 29 Apr 2023 09:50 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Sat, 29 Apr 2023 09:50 PM IST
सार

Saharanpur News : अदालत ने दहेज हत्या मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो अन्य मामलों में भी आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन
Saharanpur court sentences five accused to life imprisonment in dowry death case
अदालत

विस्तार

सहारनपुर में दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर पति, सास, ससुर और दो देवर को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया की नकुड़ निवासी शंकर की पुत्री मंतलेश की शादी जुलाई 2013 में ग्राम साढ़ौली कोतवाली नकुड़ निवासी विपिन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की खातिर उसे परेशान करते थे। 29 नवंबर 2016 को मंतलेश ने अपने घर सूचना दी कि उसका पति विपिन, सास कमलेश, ससुर देशराज, देवर देवराज और संजू उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मंतलेश के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे तो देखा ससुराल पक्ष के लोग मंतलेश के साथ मारपीट कर रहे हैं। देशराज और देवराज ने मंतलेश के सिर पर लाठी से प्रहार किया, जिससे मंतलेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
विज्ञापन


मंतलेश के पिता शंकर ने विपिन, कमलेश, देशराज, देवराज और संजू के खिलाफ दहेज की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

वृद्धा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास
मिर्जापुर क्षेत्र में मारपीट कर एक महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि आरोपी नागर उर्फ रोहित ने थाना मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में घुसकर 24 जून 2020 में कीमती सामान तोड़ते हुए 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला नंदिया के साथ मारपीट की थी। अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी नागर उर्फ रोहित निवासी हंसी रोड कोतवाली सदर बाजार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 31 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

यह भी पढ़ें: Meerut News: आरोप...बद्दो ने कब्जाई 200 करोड़ की संपत्ति, NRI महिला ने 16 साल बाद दी तहरीर

चाकू घोंप कर महिला की हत्या के वाले को आजीवन कारावास
सहारनपुर में लूट के इरादे से घर में घुसकर महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें: बाबा की जुबानी पूरी कहानी: सिपाही कराना चाहता था तंत्र से पत्नी की हत्या, मैंने इसलिए किया उसका सिर धड़ से अलग

शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि बेरीबाग निवासी विपिन गांधी ने 15 जनवरी 2016 को मुकुल निवासी मानकमऊ के खिलाफ थाना जनकपुरी में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि आरोपी मुकुल उसके भाई के घर में लूट के इरादे से घुसा था। विरोध करने पर मुकुल ने उसकी भाभी किरण पत्नी संजय गांधी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी मुकुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed