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Saharanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष की सजा और अर्थदंड लगाया, दो आरोपी बरी
Tue, 03 Jun 2025 12:27 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 03 Jun 2025 12:27 AM IST
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सहारनपुर। अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष की सजा और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने अन्य दो आरोपियों को बरी कर दिया है।
थाना नकुड़ क्षेत्र की रहने वाली वादी युवती ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि वह दस अक्टूबर 2017 को शाम के समय खेत में शौच करने गई थी। तभी वहां पर कल्लू, दीपक और ओमकार मिले। उन्होंने उसे तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। वह उसे गंगोह के एक गन्ने के खेत में ले गए। आरोप लगाया कि कल्लू और दीपक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने उसे खेत में दस अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रखा। इस बीच उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले को दर्ज किया। विवेचना में दो आरोपी कल्लू और ओमकार का नामदजगी गलत पाई गई। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी प्रथम में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत नकुड़ के सिरसका गांव निवासी दीपक को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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थाना नकुड़ क्षेत्र की रहने वाली वादी युवती ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि वह दस अक्टूबर 2017 को शाम के समय खेत में शौच करने गई थी। तभी वहां पर कल्लू, दीपक और ओमकार मिले। उन्होंने उसे तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। वह उसे गंगोह के एक गन्ने के खेत में ले गए। आरोप लगाया कि कल्लू और दीपक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने उसे खेत में दस अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रखा। इस बीच उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले को दर्ज किया। विवेचना में दो आरोपी कल्लू और ओमकार का नामदजगी गलत पाई गई। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी प्रथम में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत नकुड़ के सिरसका गांव निवासी दीपक को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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