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30 सितंबर तक घोषित करें संपत्ति
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Fri, 05 Aug 2016 01:20 AM IST
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कार्यक्रम में विचार रखते कमल खन्ना
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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संयुक्त आय कर आयुक्त कमल खन्ना ने बृहस्पतिवार को कोर्ट रोड स्थित सभागार में शहर के सभी व्यापार मंडल और समाज के विभिन्न व्यवसायों से जुड़े वर्गों के सदस्यों की बैठक ली।
उन्होंने सरकार की आय घोषणा योजना-2016 के बारे में विस्तार से बताया। इस योजना के तहत 30 सितंबर तक संपत्ति को घोषित करने सकते हैं, इसमें आय घोषणा का 45 फीसदी जमा करना होगा।
बैठक में संयुक्त आय कर आयुक्त ने योजना की जानकारी देते हुए उपस्थित सदस्यों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए देश की उन्नति में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस योजना में शामिल होने के बाद भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई से बच सकते हैं।
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आय घोषणा योजना 2016 को वित्त अधिनियम 2016 के अध्याय-9 के तौर पर सम्मिलित किया गया है। इसके तहत एक जून 2016 से 30 सितंबर 2016 तक अपनी अघोषित आय की घोषणा कर सकते हैं। इसमें कर, अधिभार और शास्ति के रूप में घोषित आय का 45 फीसदी सरकारी खाते में जमा करना होगा। इसके लिए अधिकतम समयावधि 30 नवंबर 2016 है।
आय की घोषणा ऑनलाइन दाखिल करने के साथ-साथ आधिकारिक प्रधान आयकर आयुक्त के समक्ष मुद्रित रुप से भी की जा सकती है। इसमें करदाताओं का विवरण गोपनीय रखा जाएगा और किसी विभाग को जानकारी शेयर नहीं होगी। इसमें वहां मौजूद लोगों की शंकाओं का भी समाधान किया गया। बैठक में दिनेश सेठी, गुलशन कत्याल, सुरेंद्र क्वात्रा, कुलदीप सिंह, भोजवीर सिंह, विनय आहूजा, संजीव अरोड़ा समेत काफी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
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उन्होंने सरकार की आय घोषणा योजना-2016 के बारे में विस्तार से बताया। इस योजना के तहत 30 सितंबर तक संपत्ति को घोषित करने सकते हैं, इसमें आय घोषणा का 45 फीसदी जमा करना होगा।
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बैठक में संयुक्त आय कर आयुक्त ने योजना की जानकारी देते हुए उपस्थित सदस्यों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए देश की उन्नति में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस योजना में शामिल होने के बाद भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई से बच सकते हैं।
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आय घोषणा योजना 2016 को वित्त अधिनियम 2016 के अध्याय-9 के तौर पर सम्मिलित किया गया है। इसके तहत एक जून 2016 से 30 सितंबर 2016 तक अपनी अघोषित आय की घोषणा कर सकते हैं। इसमें कर, अधिभार और शास्ति के रूप में घोषित आय का 45 फीसदी सरकारी खाते में जमा करना होगा। इसके लिए अधिकतम समयावधि 30 नवंबर 2016 है।
आय की घोषणा ऑनलाइन दाखिल करने के साथ-साथ आधिकारिक प्रधान आयकर आयुक्त के समक्ष मुद्रित रुप से भी की जा सकती है। इसमें करदाताओं का विवरण गोपनीय रखा जाएगा और किसी विभाग को जानकारी शेयर नहीं होगी। इसमें वहां मौजूद लोगों की शंकाओं का भी समाधान किया गया। बैठक में दिनेश सेठी, गुलशन कत्याल, सुरेंद्र क्वात्रा, कुलदीप सिंह, भोजवीर सिंह, विनय आहूजा, संजीव अरोड़ा समेत काफी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।