फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Payment facility started through e-court fees

ई-कोर्ट फीस के माध्यम से भुगतान सुविधा शुरू

Sat, 20 Mar 2021 12:16 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 20 Mar 2021 12:16 AM IST
विज्ञापन
Payment facility started through e-court fees
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी सुमिता ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर यूपी ई-कोर्ट फीस नियमावली को राज्य सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। इसलिए समस्त अधिवक्ता एवं वादकारी द्वारा ई-कोर्ट फीस का भुगतान करने के उपरांत, भुगतान रसीद संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।
विज्ञापन

उन्होंने समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया कि ई-कोर्ट फीस व्यवस्था प्रबंधन के लिए अपने न्यायालय के मुंसरिम अथवा किसी अन्य कर्मचारी को भी नामित कर सकते हैं। भुगतान किए गए ई-कोर्ट फीस रसीद का सत्यापन सर्वर रूम से मैसर्स स्टाक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अधिकारिक वेबर्सा से करने के उपरान्त संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाएगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि इस नियमावली के अनुपालन में जनपद न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों में कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्ता, वादकारी अथवा अन्य स्टेक होल्डर, ई-पे पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस की खरीद कर सकते है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed