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Saharanpur News: पीड़िता को 13.95 लाख रुपये वापस करने के आदेश

Sat, 16 May 2026 12:56 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2026 12:56 AM IST
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Order to return Rs 13.95 lakh to the victim
- न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसला
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अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी

सहारनपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधकों पर वादी को 13.95 लाख रुपये की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक व शारीरिक कष्ट के रूप में अलग से 20 हजार रुपये पूर्ति के रूप में देने होंगे।

महानगर की लेबर कॉलोनी नवासी सोनिया सैनी ने आयोग में वाद दायर किया था। बताया कि वह बेंगलुरु में रहते हुए एक फार्मा कंपनी में नौकरी करती थी। आईसीआईसीआई बैंक में खाता था। कोराेना के चलते वह अपने घर सहारनपुर आ गई। 24 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, पांच, छह और सात मई को उनके खाते में 16 लाख रुपये की निकासी एनईएफटी द्वारा बिना सूचित किए कर दी गई। इसकी जानकारी 26 जुलाई 2021 को हुई।
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इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम को शिकायत की। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के बेंगलुरु, मुंबई और सहारनपुर शाखा प्रबंधक को दी। आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही अधिवक्ता के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 को नोटिस भी विपक्षियों को दिया। इसका भी कोई उत्तर उन्हें नहीं दिया गया। आयोग ने सुनवाई करते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी किया। विपक्षी शाखा प्रबंधक मुंबई और सहारनपुर ने अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने एनईएफटी द्वारा वादी के खाते से 16 लाख रुपये की निकासी होना स्वीकार किया। सभी ट्रांजेक्शन के बाद एसएमएस अलर्ट भेजा गया। आयोग अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य नूतन शर्मा और राजीव कुमार ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और दलीलों को सुनने के बाद वादी की रकम अदा करने के आदेश दिए हैं।
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