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Saharanpur News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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अदालत से
सहारनपुर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। आरोपी सूफियान ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। वादी ने थाना नकुड़ में तहरीर दी थी। बताया कि वह काम के सिलसिले में आमतौर पर बाहर रहता है। घर पर पत्नी बच्चों के साथ रहती है। आरोप लगाया कि इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी हथियार लेकर घर में घुस आया और पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही वीडियो भी बनाया। आरोपी ने मामले को किसी और को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी ने जमानत अर्जी में दायर की। दलील दी कि उसने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। बताया कि वह प्रार्थी के साथ ही बाहर रहकर मजदूरी करता है। उसके कुछ रुपये विपक्षी के पास है। ऐसे में वह उन्हें देने में टालमटोल कर रहा है। अभियोजन पक्ष में जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है।
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सहारनपुर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। आरोपी सूफियान ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। वादी ने थाना नकुड़ में तहरीर दी थी। बताया कि वह काम के सिलसिले में आमतौर पर बाहर रहता है। घर पर पत्नी बच्चों के साथ रहती है। आरोप लगाया कि इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी हथियार लेकर घर में घुस आया और पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही वीडियो भी बनाया। आरोपी ने मामले को किसी और को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी ने जमानत अर्जी में दायर की। दलील दी कि उसने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। बताया कि वह प्रार्थी के साथ ही बाहर रहकर मजदूरी करता है। उसके कुछ रुपये विपक्षी के पास है। ऐसे में वह उन्हें देने में टालमटोल कर रहा है। अभियोजन पक्ष में जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है।
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