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Saharanpur News: युवती की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश
Sun, 09 Feb 2025 12:43 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 09 Feb 2025 12:43 AM IST
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सहारनपुर। युवती की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की जांच में गंभीर सवाल उठाए हैं। दो महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि पुलिस ने युवती के रिश्तेदारों के बयान के आधार पर ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जो न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। कोर्ट ने कहा कि सुसाइड के लिए उकसाने के मामलों में जांच एजेंसियों को अधिक संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है ताकि किसी निर्दोष को गलत तरीके से कानूनी प्रक्रिया का शिकार न बनाया जाए। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किसी भी निर्दोष को गलत तरीके से फंसाया न जाए।एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी।
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यह था पूरा मामला
2022 में एक 20 वर्षीय युवक की युवती के परिजनों ने पीट–पीटकर हत्या कर दी थी। अस्पताल में मौत हो गई थी। युवक की हत्या का आरोप युवती के परिवार के चार सदस्यों पर लगाया था। हालांकि कुछ घंटे बाद युवती ने भी सुसाइड कर लिया था।
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मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि पुलिस ने युवती के रिश्तेदारों के बयान के आधार पर ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जो न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। कोर्ट ने कहा कि सुसाइड के लिए उकसाने के मामलों में जांच एजेंसियों को अधिक संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है ताकि किसी निर्दोष को गलत तरीके से कानूनी प्रक्रिया का शिकार न बनाया जाए। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किसी भी निर्दोष को गलत तरीके से फंसाया न जाए।एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी।
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यह था पूरा मामला
2022 में एक 20 वर्षीय युवक की युवती के परिजनों ने पीट–पीटकर हत्या कर दी थी। अस्पताल में मौत हो गई थी। युवक की हत्या का आरोप युवती के परिवार के चार सदस्यों पर लगाया था। हालांकि कुछ घंटे बाद युवती ने भी सुसाइड कर लिया था।
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