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Saharanpur News: अब किसी भी जिले में करा सकेंगे वाहनों की फिटनेस
Thu, 11 Apr 2024 01:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 11 Apr 2024 01:13 AM IST
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सहारनपुर। वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। फिटनेस की प्रक्रिया को अब और भी आसान कर दिया गया है। वाहन जिस भी जिले में होगा, वहीं फिटनेस हो जाएगी। इससे वाहन मालिक को संभागीय परिवहन कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे।
दरअसल, व्यावसायिक वाहनों का हर साल फिटनेस कराना अनिवार्य है। इसके लिए संभागीय परिवहन कार्यालय जाना पड़ता है। व्यावसायिक वाहन कई बार दूसरे जिलों में रहते हैं। ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी तक वाहनों की फिटनेस जिले में ही करानी पड़ती थी, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार किसी भी जिले में संभागीय परिवहन के फिटनेस सेंटर वाहनों की फिटनेस करा सकते हैं।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि वाहन मालिक निर्धारित शुल्क जमा कर जिले का चयन कर सकता है। इसके बाद चयनित जिले में वाहन लेकर उपस्थित होने पर अधिकारी निरीक्षण करेगा। तकनीकी रूप से वाहन ठीक मिला तो उसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा फार्म 38(क) जारी करने के बाद पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद निरीक्षण अधिकारी 15 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से मूल पंजीयन अधिकारी को जानकारी देंगे। वाहन मालिक को 30 दिन के भीतर मूल पंजीयन अधिकारी के समक्ष रसीद व फार्म 38(क) प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक ने इस अवधि में फार्म जमा नहीं किया तो उसे नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा।
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दरअसल, व्यावसायिक वाहनों का हर साल फिटनेस कराना अनिवार्य है। इसके लिए संभागीय परिवहन कार्यालय जाना पड़ता है। व्यावसायिक वाहन कई बार दूसरे जिलों में रहते हैं। ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी तक वाहनों की फिटनेस जिले में ही करानी पड़ती थी, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार किसी भी जिले में संभागीय परिवहन के फिटनेस सेंटर वाहनों की फिटनेस करा सकते हैं।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि वाहन मालिक निर्धारित शुल्क जमा कर जिले का चयन कर सकता है। इसके बाद चयनित जिले में वाहन लेकर उपस्थित होने पर अधिकारी निरीक्षण करेगा। तकनीकी रूप से वाहन ठीक मिला तो उसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा फार्म 38(क) जारी करने के बाद पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद निरीक्षण अधिकारी 15 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से मूल पंजीयन अधिकारी को जानकारी देंगे। वाहन मालिक को 30 दिन के भीतर मूल पंजीयन अधिकारी के समक्ष रसीद व फार्म 38(क) प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक ने इस अवधि में फार्म जमा नहीं किया तो उसे नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा।
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