फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Necessary service will continue, showing the card will be able to go to the wedding

आवश्यक सेवा रहेंगी जारी, कार्ड दिखाकर जा सकेंगे शादी में

Sat, 17 Apr 2021 11:49 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Apr 2021 11:49 PM IST
विज्ञापन
Necessary service will continue, showing the card will be able to go to the wedding
सहारनपुर। शनिवार रात से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और जिन परिवारों ने शादी समारोह की तारीख पहले से तय कर रखी हैं, वह सशर्त आयोजन कर सकेंगे, लेकिन कोविड गाइड लाइन का पालन कड़ाई से करना होगा। विवाह समारोह में जाने और घर लौटने वालों को शादी का कार्ड पास के तौर पर साथ रखना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन

शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 35 घंटे का कर्फ्यू है। इस दौरान सभी प्रकार के बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ आवश्यक सेवाओं में शामिल मेडिकल स्टोर, अस्पताल आदि खुल सकेंगे। यहां पर भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। जिले में आवश्यक सेवाओं से संबंधित उत्पाद बनाने वाली जिन फैक्टरी (कंपनियों) के संचालन की अनुमति दी गई है, उन्हें भी कोविड गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारी कंपनी का पहचान पत्र पास के रूप में साथ लेकर चलेंगे और मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे। वहीं, नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष सफाई एवं सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन

इन नियमों का करना होगा पालन
विवाह समारोह
कर्फ्यू अवधि में होने वाले विवाह कार्यक्रमों के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। निमंत्रण पत्र पास की भांति कार्य करेगा। खुले स्थानों पर 100 लोग तथा बंद स्थानों पर 50 लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मॉस्क जरूरी तथा सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

पब्लिक ट्रांसपोर्ट
सार्वजनिक परिवहन में राज्य परिवहन निगम की बसों को 50 प्रतिशत यात्रियों की क्षमता के साथ चलाया जाएगा। यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अंतिम संस्कार
किसी भी व्यक्ति का निधन होने पर उसके अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति नहीं रहेगी। लिहाजा 20 से कम ही लोग अंतिम संस्कार के दौरान शामिल रहेंगे और कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना अनिवार्य होगा।

इन कंपनियों के संचालन की सशर्त अनुमति
- रूहेजा केमिकल्स देहरादून रोड,
- राकेश केमिकल्स देहरादून रोड
- मां शाकंभरी देवी ग्रामोद्योग संस्थान, कुम्हारहेड़ा
- स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड
- आईटीसी लिमिटेड खालसी लाइन
- गोयल कार्बोनेट्स केमिकल्स, बेहट रोड
- यूएम ऑटोकाम्प प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली रोड
- सत्यम कोटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड बेहट रोड
कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को गाइड लाइन का पालन करना है। कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। शादी समारोहों पर नजर रहेगी और कोई नियम तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। - अखिलेश सिंह, जिलाधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed