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Saharanpur News: नगर निगम ने सिनेमाघरों पर पांच से 15 गुणा बढ़ाया शो टैक्स
Fri, 12 Dec 2025 12:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 12 Dec 2025 12:51 AM IST
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सहारनपुर। नगर निगम सिनेमाघरों पर लगने वाले शो टैक्स को पांच से 15 गुणा तक बढ़ाने की तैयारी में है। प्रस्तावित दरें जारी कर दी गई हैं, जिन पर आपत्ति मांगी गई है।
महानगर में पांच से छह मल्टीप्लेक्स और वातानुकूलित सिनेमाघर हैं, जबकि इतने ही लगभग साधारण सिनेमाघर हैं। नगर निगम ने करीब एक वर्ष पहले इन पर शो टैक्स लगाने की तैयारी शुरू की थी। दरें भी तय कर दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से लागू नहीं हो सकी। अब दोबारा शो टैक्स लगाया जा रहा है। इसका विज्ञापन भी नगर निगम द्वारा प्रकाशित कराया गया है। खास बात यह है कि पूर्व में 20 रुपये प्रति शो के हिसाब से नगर निगम शो टैक्स वसूलता था, जिसे अब सिनेमाघरों के प्रकार के आधार पर अलग-अलग तय किया गया है। सामान्य सिनेमाघरों के लिए 100 रुपये, जबकि मल्टीप्लेक्स के लिए 300 रुपये तक रखा गया है। फिलहाल यदि किसी संबंधित व्यक्ति को इस पर आपत्ति है तो वह दस जनवरी 2026 से पहले आपत्ति दर्ज करा सकता है।
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शो टैक्स की प्रस्तावित दरें
प्रकार-- -- -- -- -- -- -- -प्रस्तावित दर
मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स-- -300 रुपये प्रति शो
वातानुकूलित सिनेमाघर-- -200 रुपये प्रति शो
साधारण सिनेमाघर-- -- -- 100 रुपये प्रति शो
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सिनेमाघरों पर प्रति शो लगने वाला कर नहीं, बल्कि करेत्तर कहलाता है, जिसे सदन निर्धारित करता है। सिनेमाघरों के प्रकार के आधार पर ही वह तय किया गया है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। इसीलिए आपत्ति मांगी गई है।
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- सुधीर शर्मा, कर अधीक्षक
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महानगर में पांच से छह मल्टीप्लेक्स और वातानुकूलित सिनेमाघर हैं, जबकि इतने ही लगभग साधारण सिनेमाघर हैं। नगर निगम ने करीब एक वर्ष पहले इन पर शो टैक्स लगाने की तैयारी शुरू की थी। दरें भी तय कर दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से लागू नहीं हो सकी। अब दोबारा शो टैक्स लगाया जा रहा है। इसका विज्ञापन भी नगर निगम द्वारा प्रकाशित कराया गया है। खास बात यह है कि पूर्व में 20 रुपये प्रति शो के हिसाब से नगर निगम शो टैक्स वसूलता था, जिसे अब सिनेमाघरों के प्रकार के आधार पर अलग-अलग तय किया गया है। सामान्य सिनेमाघरों के लिए 100 रुपये, जबकि मल्टीप्लेक्स के लिए 300 रुपये तक रखा गया है। फिलहाल यदि किसी संबंधित व्यक्ति को इस पर आपत्ति है तो वह दस जनवरी 2026 से पहले आपत्ति दर्ज करा सकता है।
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शो टैक्स की प्रस्तावित दरें
प्रकार
मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स
वातानुकूलित सिनेमाघर
साधारण सिनेमाघर
सिनेमाघरों पर प्रति शो लगने वाला कर नहीं, बल्कि करेत्तर कहलाता है, जिसे सदन निर्धारित करता है। सिनेमाघरों के प्रकार के आधार पर ही वह तय किया गया है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। इसीलिए आपत्ति मांगी गई है।
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- सुधीर शर्मा, कर अधीक्षक