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आज से खुलेंगे बाजार, रात्रि कर्फ्यू रहेगा लागू
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सहारनपुर। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या कम होने पर सहारनपुर को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खुलेंगे। रात्रि कर्फ्यू और शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सोमवार शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम हो गई है और वर्तमान में 499 एक्टिव केस हैं। इसी के चलते शासन के निर्देश पर कोरोना कर्फ्यू हटाते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की दुकानें नहीं खोली जाएंगी और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि एक्टिव केसों की संख्या 600 से ज्यादा हो जाती है तो नई गाइडलाइन में मिली छूट समाप्त हो जाएगी और तमाम गतिविधियों पर पुन: रोक लग जाएगी। इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दो गज की दूरी का भी कड़ाई से पालन करें।
-- शादी समारोह में शामिल होंगे अधिकतम 25 लोग
जिलाधिकारी ने बताया कि नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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----- यह खुला रहेगा
- सरकारी कार्यालय खुलते रहेंगे, निजी कंपनियों के कार्यालय और औद्योगिक संस्थान
- सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुलेंगी, अंडा, मांस मछली की दुकानें
- गेहूं क्रय केंद्रों के साथ ही खाद, राशन की दुकानें
- थोक मंडी बाजार मोरगंज, दवा मार्केट किशनपुरा को लेकर पूर्व में बनाई व्यवस्था लागू रहेगी।
- रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी।
-हाईवे एवं एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति दो गज दूरी व मास्क के साथ होगी।
---- ये बंद रहेंगे
स्कूल, कॉलेज आदि शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।
- बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी।
- रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
- सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे।
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जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सोमवार शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम हो गई है और वर्तमान में 499 एक्टिव केस हैं। इसी के चलते शासन के निर्देश पर कोरोना कर्फ्यू हटाते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की दुकानें नहीं खोली जाएंगी और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि एक्टिव केसों की संख्या 600 से ज्यादा हो जाती है तो नई गाइडलाइन में मिली छूट समाप्त हो जाएगी और तमाम गतिविधियों पर पुन: रोक लग जाएगी। इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दो गज की दूरी का भी कड़ाई से पालन करें।
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-- शादी समारोह में शामिल होंगे अधिकतम 25 लोग
जिलाधिकारी ने बताया कि नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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----- यह खुला रहेगा
- सरकारी कार्यालय खुलते रहेंगे, निजी कंपनियों के कार्यालय और औद्योगिक संस्थान
- सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुलेंगी, अंडा, मांस मछली की दुकानें
- गेहूं क्रय केंद्रों के साथ ही खाद, राशन की दुकानें
- थोक मंडी बाजार मोरगंज, दवा मार्केट किशनपुरा को लेकर पूर्व में बनाई व्यवस्था लागू रहेगी।
- रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी।
-हाईवे एवं एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति दो गज दूरी व मास्क के साथ होगी।
---- ये बंद रहेंगे
स्कूल, कॉलेज आदि शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।
- बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी।
- रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
- सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे।