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मालेगांव बम धमाका: पीड़ितों के इंसाफ के लिए जमीयत लड़ेगी केस, नामी वकीलों की करेगी टीम तैयार

Thu, 18 Sep 2025 11:01 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: डिंपल सिरोही Updated Thu, 18 Sep 2025 11:01 PM IST
सार

Malegaon Blast Case: मालेगांव बम धमाका-2008 केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़ितों की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की। जमीयत उलमा-ए-हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा- देश के नामी क्रिमिनल वकील करेंगे केस की पैरवी।

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Malegaon Blast Case 2008: Jamiat to Fight for Victims with Top Criminal Lawyers
मौलाना अरशद मदनी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मालेगांव बम धमाका-2008 मामले में पीड़ितों की अर्जी पर सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के तैयार होने पर जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत पूरी गंभीरता के साथ इस मुकदमे की पैरवी करेगी और पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाएगा।

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मौलाना अरशद मदनी ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव-2008 भिक्कू चौक बम धमाका पीड़ितों की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल पिटीशन को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया, कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों और एनआईए को नोटिस जारी किया है।
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उन्होंने कहा कि बम धमाका पीड़ितों ने जमीयत पर पूरा भरोसा जताया और उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दी, जिसके बाद हमारे अधिवक्ताओं ने अर्जी दाखिल की जिस पर आज सुनवाई हुई। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान देश के नामी क्रिमिनल अधिवक्ताओं की सेवाएं ली जाएंगी और हाईकोर्ट में पूरी गंभीरता से मुकदमे की पैरवी की जाएगी।

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