फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Lok Adalat will be set up by following Kovid guide line: District Judge

कोविड गाइड लाइन का पालन कर लगेंगी लोक अदालत: जिला जज

Mon, 05 Jul 2021 11:48 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Jul 2021 11:48 PM IST
विज्ञापन
Lok Adalat will be set up by following Kovid guide line: District Judge
सहारनपुर। जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 10 जुलाई को जनपद मुख्यालय और प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस दौरान कोविड गाइड लाइन का पालन किया जाएगा।
विज्ञापन

सोमवार को अपराह्न तीन बजे पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में सुलह समझौते के लिए वादकारी अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन मामलों में वादकारी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वह अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करा सकते हैं। परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके अनुसार समझौते की शर्तों का सत्यापन पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारों के उपलब्ध मोबाइल फोन नंबर पर वीडियो काल के माध्यम से किया जा सकता है। व्हाट्सएप पर भी समझौते के संदर्भ में पक्षकारों की सहमति ली जा सकती है। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है तो इसकी सूचना अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित पक्षकार को दी जाएगी और नियत तिथि पर समझौते का सत्यापन किया जाएगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जिले में करीब 15 हजार राजस्व वाद और 10 हजार अन्य प्रकार के वाद हैं। लोक अदालतों में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित, उत्तराधिकार के वाद, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रमवाद, बिजली एवं जल के बिल संबंधी शमनीय वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक वाद, भूमि वाद, सेवानिवृत्ति के परिलाभ संबंधी, राजस्व वाद और अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed