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Saharanpur News: युवती के हत्यारे को उम्रकैद
Wed, 31 May 2023 12:04 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 31 May 2023 12:04 AM IST
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सहारनपुर। शादी से इंकार करने पर की गई युवती की हत्या का दोष सिद्ध हो जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 3 प्रकाश तिवारी ने मोहल्ला शाह बुखारी देवबंद निवासी नजम को आजीवन कारावास और एक लाख दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजबीर सिंह ने बताया की मोहल्ला भवा सराय थाना कोतवाली नगर निवासी समीर ने थाना कोतवाली नगर में 31 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बहन शैला 30 अगस्त 2015 को 12 बजे मोहल्ला जम्बूदास में ट्यूशन पढ़ने गई थी, मगर शाम तक भी वापस नहीं आई। काफी तलाश किया, किन्तु उसका कहीं पता नहीं चला। 31 अगस्त को सुबह नौ बजे सूचना मिली की एक लड़की की लाश कंपनी बाग में पड़ी हैं। मौके पर पहुंचने पर लाश बहन शैला की थी, जिसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। किसी जानकार ने बताया था की आखिरी बार शैला को रिश्तेदार मोहल्ला शाह बुखारी, देवबंद निवासी नजम के साथ देखा गया था। नज़म, शैला के साथ शादी करना चाहता था। शैला इंकार कर रही थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नजम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया था।
मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने नजम को आजीवन कारावास और एक लाख दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राजबीर सिंह ने बताया की मोहल्ला भवा सराय थाना कोतवाली नगर निवासी समीर ने थाना कोतवाली नगर में 31 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बहन शैला 30 अगस्त 2015 को 12 बजे मोहल्ला जम्बूदास में ट्यूशन पढ़ने गई थी, मगर शाम तक भी वापस नहीं आई। काफी तलाश किया, किन्तु उसका कहीं पता नहीं चला। 31 अगस्त को सुबह नौ बजे सूचना मिली की एक लड़की की लाश कंपनी बाग में पड़ी हैं। मौके पर पहुंचने पर लाश बहन शैला की थी, जिसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। किसी जानकार ने बताया था की आखिरी बार शैला को रिश्तेदार मोहल्ला शाह बुखारी, देवबंद निवासी नजम के साथ देखा गया था। नज़म, शैला के साथ शादी करना चाहता था। शैला इंकार कर रही थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नजम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया था।
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मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने नजम को आजीवन कारावास और एक लाख दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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