फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Life imprisonment to wife and lover for killing disabled husband

Saharanpur News: दिव्यांग पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

Sun, 16 Jul 2023 12:58 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jul 2023 12:58 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to wife and lover for killing disabled husband
-- अदालत ने 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। दिव्यांग पति की हत्या का दोष सिद्ध हो पर पत्नी और उसके प्रेमी को अपर सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया की ग्राम बरथा कायस्थ पठेड़ निवासी ईनाम ने दिनांक चार दिसंबर 2009 को थाना चिलकाना में अपने दिव्यांग भाई रिजवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ईनाम ने 12 दिसंबर को एक अन्य प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसे गांव के दो लोगों ने जानकारी दी है कि 27 दिसंबर की रात जब वो घर आ रहे थे तो गांव में ही रहने वाला आबिद अपने कंधे पर बोरा लादे जा रहा था। आरोप लगाया था कि आबिद के रिजवान की पत्नी दिलशाना के साथ नाजायज संबंध हैं। पुलिस और परिजनों ने जब रिजवान की पत्नी से पूछा तो उसने आबिद के साथ रिजवान की हत्या कर शव छिपाने की बात कही। पुलिस ने आबिद की निशानदेही पर गांव रघुनाथपुर के एक खेत में कुंए से शव बरामद कर लिया। मामले में विवेचना बाद पुलिस ने आबिद और दिलशाना के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए आबिद और रिजवान की पत्नी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed