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Saharanpur News: 24 वर्ष पहले हुई हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 28 Sep 2024 02:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 28 Sep 2024 02:33 AM IST
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Life imprisonment to the accused of murder 24 years ago
देवबंद। 24 साल पहले हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा शुक्रवार को एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 75 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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29 अप्रैल 2000 को सुखबीर सिंह पुत्र ताराचंद, राजकुमार व सुभाष पुत्रगण सुखबीर निवासी किशनपुरा थाना बड़गांव अपने खेत में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी विनीत समेत अन्य आरोपियों ने सुखबीर, राजकुमार व सुभाषचंद पर धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया था। अस्पताल ले जाते समय सुखबीर की मृत्यु हो गई थी। आरोपी विनीत के अलावा अन्य आरोपी रामकिशन, अमरीश व दिनेश के खिलाफ अदालत फैसला सुना चुकी है, लेकिन आरोपी विनीत की पत्रावली हाईकोर्ट के आदेशानुसार स्टे पर थी। स्टे समाप्त होने के बाद अब अदालत ने दोषी विनीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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