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Saharanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को आजीवन कारावास
Sun, 04 May 2025 12:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 04 May 2025 12:59 AM IST
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बिजनौर। पोक्सो एक्ट न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 51 हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
21 नवंबर 2024 को पीड़ित ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर देकर बताया कि था कि आरोपी संजय उर्फ गांधी निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादड़ी ने उसकी भांजी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म और पाॅस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमे में पुलिस व मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में पैरवी कर मुकदमे की कार्यवाही पूरी कराई। शनिवार को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, बिजनौर ने आरोपी संजय उर्फ गांधी निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादड़ी थाना नजीबाबाद को धारा छह पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 51 हजार का जुर्माना लगाया। संवाद
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21 नवंबर 2024 को पीड़ित ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर देकर बताया कि था कि आरोपी संजय उर्फ गांधी निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादड़ी ने उसकी भांजी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म और पाॅस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमे में पुलिस व मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में पैरवी कर मुकदमे की कार्यवाही पूरी कराई। शनिवार को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, बिजनौर ने आरोपी संजय उर्फ गांधी निवासी ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादड़ी थाना नजीबाबाद को धारा छह पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 51 हजार का जुर्माना लगाया। संवाद