फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Lease holder and stone crusher operators fined Rs 22.44 lakh

पट्टाधारक और स्टोन क्रशर संचालकों पर जुर्माना

Wed, 28 Oct 2020 11:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2020 11:54 PM IST
विज्ञापन
Lease holder and stone crusher operators fined Rs 22.44 lakh
सहारनपुर। नियमों के विरुद्ध खनन करने और क्षमता से अधिक खनिज सामग्री का भंडारण करने के आरोप में एक पट्टा धारक और दो स्टोन क्रशर संचालकों पर 22,44,637 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जुर्माना संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
विज्ञापन

जिला खान अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि उपजिलाधिकारी बेहट और खान निरीक्षक की आख्या के आधार पर जुर्माना लगाया गया है। उसमें मायापुर रूपपुर के पट्टाधारक राजेश कुमार पर 8,30,857 रुपये, मैसर्स चौधरी स्टोन क्रशर फैजाबाद पर 6,44,500 रुपये और मैसर्स महाराजा स्टोन क्रशर मगनपुरा पर 7,69,280 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिला खान अधिकारी ने बताया कि मानक के विपरीत खनिज सामग्री का भंडारण करने और खनन करने के आरोप में उक्त लोगों को पूर्व में कारण बताओ नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इनके द्वारा वैध प्रपत्र पेश नहीं किए गए। इसी के चलते जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed