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Saharanpur News: पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने के बहाने गिफ्ट डीड कराकर जमीन हड़पी, प्राथमिकी दर्ज
Thu, 09 Jul 2026 12:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 09 Jul 2026 12:41 AM IST
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सहारनपुर। देहात कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पारिवारिक परिचित पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने के बहाने धोखे से गिफ्ट डीड कराकर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी।
कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में हसनपुर चुंगी स्थित वरुण विहार निवासी मिताली जैन ने तहरीर देकर बताया कि गांव ताहरपुर के विविध नगर में 362.50 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट है। वर्ष 2018 से इस संपत्ति को लेकर न्यायालय में वाद विचाराधीन था। इसी दौरान पति अमित कुमार जैन पैरालिसिस के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए और अदालत में पैरवी करने में असमर्थ थे। आरोप है कि पति के पुराने परिचित रूपेश कुमार ने मुकदमे की पैरवी करने का भरोसा दिया। बाद में अपील दाखिल होने पर उसने अपने पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने की बात कही। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने बिना दस्तावेज पढ़े हस्ताक्षर कर दिए और रजिस्ट्री कार्यालय में भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए।
महिला का कहना है कि बाद में जब उन्होंने अपील की पैरवी के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मुकदमे की पैरवी की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लॉट तो गिफ्ट डीड के जरिये नाम हो चुका है। इस पर महिला ने रजिस्ट्री कार्यालय से जानकारी कराई तो पता चला कि पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह गिफ्ट डीड तैयार कराकर उनके हस्ताक्षर करा लिए गए। इस मामले की शिकायत थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय में की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ द्वितीय मनोज कुमार यादव का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर देहात कोतवाली पुलिस ने आरोपी रुपेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में हसनपुर चुंगी स्थित वरुण विहार निवासी मिताली जैन ने तहरीर देकर बताया कि गांव ताहरपुर के विविध नगर में 362.50 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट है। वर्ष 2018 से इस संपत्ति को लेकर न्यायालय में वाद विचाराधीन था। इसी दौरान पति अमित कुमार जैन पैरालिसिस के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए और अदालत में पैरवी करने में असमर्थ थे। आरोप है कि पति के पुराने परिचित रूपेश कुमार ने मुकदमे की पैरवी करने का भरोसा दिया। बाद में अपील दाखिल होने पर उसने अपने पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने की बात कही। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने बिना दस्तावेज पढ़े हस्ताक्षर कर दिए और रजिस्ट्री कार्यालय में भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए।
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महिला का कहना है कि बाद में जब उन्होंने अपील की पैरवी के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मुकदमे की पैरवी की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लॉट तो गिफ्ट डीड के जरिये नाम हो चुका है। इस पर महिला ने रजिस्ट्री कार्यालय से जानकारी कराई तो पता चला कि पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह गिफ्ट डीड तैयार कराकर उनके हस्ताक्षर करा लिए गए। इस मामले की शिकायत थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय में की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ द्वितीय मनोज कुमार यादव का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर देहात कोतवाली पुलिस ने आरोपी रुपेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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