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प्राइवेट विद्यालयों को दी जमीन हुई निरस्त

Tue, 06 Jul 2021 11:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Jul 2021 11:27 PM IST
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Land given to private schools canceled
सहारनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय ने प्राइवेट संस्थान (विद्यालयों) को दी गई ग्राम समाज की भूमि को निरस्त कर दिया है। अलग अलग वाद में हुए निर्णय में उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में ग्राम समाज के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है।
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शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय त्यागी ने बताया कि गंगोह में फार्म हिरोज मेमोरियल स्कूल के नाम पांच बीघा दर्ज कर दी गई, जो नियम विरुद्ध हुई, क्योंकि ग्राम समाज की भूमि किसी प्राइवेट संस्था के नाम दर्ज नहीं हो सकती है। इसे भूमि प्रबंधक समिति दूधला ने अपने प्रस्ताव द्वारा अनुदान के रूप में विद्यालय को दिया था। यह मामला अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन था, जिस पर फार्म हिरोज मेमोरियल स्कूल का नाम निरस्त करते हुए भूमि को ग्राम समाज के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है।
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उधर, गंगोह में ही 0.751 हेक्टेयर भूमि को खेल का मैदान राष्ट्रीय कन्या विद्यालय के नाम से दर्ज कर दिया था। इसे भी निरस्त करते हुए मूल श्रेणी ग्राम समाज के खाते में दर्ज करने का आदेश पारित किया है। पूर्व में चकबंदी अधिकारी द्वारा विधि विरुद्ध आदेश करके उक्त भूमि को खेल मैदान राष्ट्रीय कन्या विद्यालय के नाम दर्ज किया था, जबकि ग्राम समाज की भूमि को प्राइवेट संस्था के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है।
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