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Saharanpur News: महिला की हत्या में किशोर को उम्रकैद

Fri, 25 Aug 2023 11:47 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Aug 2023 11:47 PM IST
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Juvenile gets life term for killing woman
- लूटपाट के दौरान चाकू घोंप कर की थी हत्या
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- दुकान पर ही नौकरी करता था बाल अपचारी
- दूसरे हत्यारोपी को पहले हो चुकी आजीवन कारावास की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-14 कल्पना पांडेय ने महिला की हत्या के मामले में दोषी पाए गए मानकमऊ निवासी बाल अपचारी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक विवेक कौशिक ने बताया की 15 जनवरी 2016 को मोहल्ला बेरी बाग निवासी पेंट व्यवसायी संजय गांधी की पत्नी किरण गांधी घर पर अकेली थी। शाम साढ़े पांच बजे घर की बेल बजने पर जब किरण ने दरवाज़ा खोला तो दो लड़के एक ने सर पर हेलमेट लगा रखा था तथा दूसरे ने मुंह पर कपड़ा लपेटा था। किरण को चाक़ू दिखाकर घर के अंदर धकेल दिया और जेवर और पैसा देने को कहा। किरण के शोर मचाने पर लड़कों ने किरण के पेट में चाक़ू घोंप दिया।
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शोर सुनने पर आस पास के लोग इकट्ठा हो गए मौके पर बाल अपचारी पकड़ा गया, जो किरण के पति की दुकान पर नौकर था तथा दूसरा मुकुल सामान लेकर भाग गया। किरण को अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की रिपोर्ट किरण के जेठ विपिन गांधी ने थाना जनकपुरी में दर्ज़ करवाई थी। पुलिस ने बाल अपचारी और मुकुल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। बाल अपचारी के किशोर होने के कारण दोनों आरोपियों की पत्रावलियों की अलग-अलग सुनवाई की गई थी। मुकुल को दोषी पाते हुए 29 अप्रैल 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी। शुक्रवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए बाल अपचारी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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