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Saharanpur News: सुप्रीम कोर्ट से एक और मामले इकबाल के बेटे को मिली राहत

Thu, 07 Sep 2023 12:14 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Sep 2023 12:14 AM IST
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Iqbal's son got relief in another case from the Supreme Court
सहारनपुर। सुप्रीम कोर्ट से एक और मामले में हाजी इकबाल के पुत्र को राहत मिली है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने हाजी इकबाल के खिलाफ दर्ज सात मामले खत्म करने के आदेश दिए थे। इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की कई संपत्ति के प्रत्यावेदन का निस्तारण एक्ट के प्रोविजन के तहत करने के आदेश दिए हैं।
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इकबाल के अधिवक्ता इंद्रभान सिंह यादव ने बताया कि हाजी इकबाल के बेटे जावेद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें बताया था कि पुलिस-प्रशासन ने जावेद को नोटिस दिए बिना गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति को सील किया था। कस्टडी में होने के बावजूद संपत्ति का अटैचमेंट किया गया और नीलामी भी कराई गई थी, जबकि, एक गैंगस्टर एक्ट की धाराओं का उल्लंघन है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि प्रशासन को गैंगेस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति को नीलाम करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी प्रशासन ने 15 जनवरी 2023 के प्रत्यावेदन की सुनवाई किए बगैर ही बाग की नीलामी कराई, जो गैंगस्टर एक्ट का उल्लंघन है।
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