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शब्बीरपुर में हाईकोर्ट द्वारा तय रूट से ही निकाली जा सकेगी शोभायात्रा

Tue, 09 Feb 2021 11:50 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2021 11:50 PM IST
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In Shabbirpur, the procession can be carried out only by the route fixed by the High Court.
बड़गांव थाने में दोनो पक्षों के ग्रामीणों के साथ वार्ता करते एडीएम और अन्य - फोटो : SAHARANPUR
शब्बीरपुर में हाईकोर्ट द्वारा तय रूट से ही निकाली जा सकेगी शोभायात्रा
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बड़गांव (सहारनपुर)। संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में गांव शब्बीरपुर में निकाली जाने वाली शोभायात्रा हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित रूट से ही निकाली जा सकेगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने थाने पर अनुसूचित व राजपूत समाज के जिम्मेदार लोगों की बैठक में यह बात साफ कर दी है।
मंगलवार को अपर जिलाधिकारी सीबी सिंह की अध्यक्षता में बड़गांव थाने पर बैठक आयोजित की गई। इसमें गांव शब्बीरपुर की दोनों बिरादरियों के प्रमुख लोगों ने भागेदारी की। बैठक में अधिकारियों ने साफ कहा कि इस बार भी हाईकोर्ट से निर्धारित रूट से ही गांव में शोभायात्रा निकालने की अनुमति दी जा सकेगी। इससे इतर किसी दूसरे मार्ग से शोभायात्रा निकालने की अनुमति किसी सूरत में नहीं दी जाएगी। इस पर बैठक में मौजूद अनुसूचित समाज के लोग यह कहते हुए उठकर चले गए कि वे गांव में समाज के लोगों से विचार विमर्श के बाद ही कुछ बता पाएंगे। इसके बाद बैठक समाप्त कर दी गई। बैठक में एसडीएम एसएन शर्मा, एसपी देहात अतुल शर्मा, सीओ देवबंद रजनीश उपाध्याय सहित दोनों समाज के लोगों में पूर्व प्रधान दारा, मनोज कुमार, राजेंद्र, जगत सिंह, शिवकुमार प्रधान, सुदेश आदि शामिल रहे।
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बता दें कि पांच मई 2017 को गांव शब्बीरपुर में महाराणा प्रताप जयंती पर जुलूस निकाले जाने को लेकर जातीय हिंसा भड़क गई थी। इसमें दोनों ही समाज के लोगों की हत्या के अलावा लूटपाट व आगजनी हुई थी। इसी को देखते हुए तब पुलिस-प्रशासन ने संत रविदास की शोभायात्रा के लिए अलग रूट तैयार कर दिया था। साल 2018 व 2019 में इसी रूट से पुलिस सुरक्षा में शोभायात्रा निकलवाई गई थी। गत वर्ष माहौल को भांपते हुए जिला प्रशासन ने उक्त रूट के आधार पर हाईकोर्ट से अनुमति ले ली थी, लेकिन उस रूट को अनुसूचित समाज के लोगों ने नकारते हुए शोभायात्रा नहीं निकाली थी।
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