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दोनों डोज नहीं लगवायी तो धार्मिक स्थल में प्रवेश प्रतिबंधित
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सहारनपुर। जनपद में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या एक हजार से अधिक होने पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों का शत प्रतिशत टीकाकरण (डबल डोज) कराया जाए। उन्होंने कहा कि दो बार टीकाकरण नहीं कराने वालों का धार्मिक स्थल पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी धार्मिक संस्थाओं और स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क और मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित उप जिलाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की होगी। उन्होंने कहा कि दो बार टीकाकरण नहीं कराने वाले लोगों का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलते समय अपना टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ रखें, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। उल्लंघन करने वालों के विरुद्घ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मास्क नहीं, तो सामान नहीं
जिलाधिकारी ने दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल आदि के द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए। इन पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि व्यापारी बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान न दें। इसके लिए व्यापार मंडल का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल / वाटर पार्क एवं जिम बंद रखने के निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी धार्मिक संस्थाओं और स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क और मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित उप जिलाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की होगी। उन्होंने कहा कि दो बार टीकाकरण नहीं कराने वाले लोगों का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलते समय अपना टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ रखें, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। उल्लंघन करने वालों के विरुद्घ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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मास्क नहीं, तो सामान नहीं
जिलाधिकारी ने दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल आदि के द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए। इन पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि व्यापारी बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान न दें। इसके लिए व्यापार मंडल का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल / वाटर पार्क एवं जिम बंद रखने के निर्देश दिए।
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