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Saharanpur News: दहेज हत्या में पति, ससुर और सास को सजा
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दहेज हत्या में पति, ससुर और सास को सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने पति को दस और सास-ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया की ग्राम लंढौरा जिला हरिद्वार निवासी जयपाल सिंह ने 11 मई 2017 में कोतवाली सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पुत्री सुषमा की शादी नवादा रोड निवासी प्रवीण कुमार के साथ हुई थी। प्रवीण शराब के नशे में सुषमा के साथ मारपीट करता था। आरोपी ससुराल से पैसे लाने की मांग करता था। मायके से पैसा न लाने पर सुषमा की हत्या उसके पति प्रवीण, सास मुन्नी देवी और ससुर कदम सिंह ने कर दी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए पति प्रवीण को 10 साल और सास मुन्नी देवी व ससुर कदम सिंह को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या चार अपर्णा पांडेय ने सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने पति को दस और सास-ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया की ग्राम लंढौरा जिला हरिद्वार निवासी जयपाल सिंह ने 11 मई 2017 में कोतवाली सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पुत्री सुषमा की शादी नवादा रोड निवासी प्रवीण कुमार के साथ हुई थी। प्रवीण शराब के नशे में सुषमा के साथ मारपीट करता था। आरोपी ससुराल से पैसे लाने की मांग करता था। मायके से पैसा न लाने पर सुषमा की हत्या उसके पति प्रवीण, सास मुन्नी देवी और ससुर कदम सिंह ने कर दी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए पति प्रवीण को 10 साल और सास मुन्नी देवी व ससुर कदम सिंह को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या चार अपर्णा पांडेय ने सुनाई है।