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Saharanpur News: घाटमपुर की प्रधान जुल्फाना बर्खास्त
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निर्वाचन के समय कम आयु होने पर हुई कार्रवाई
- एसडीएम कोर्ट ने दो शिकायतों पर सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
नकुड़। एसडीएम कोर्ट ने ब्लाॅक गंगोह के गांव घाटमपुर की ग्राम प्रधान जुल्फाना को नामांकन के समय आयु कम होने के चलते अयोग्य घोषित करते हुए पद से बर्खास्त कर दिया है।
एसडीएम अजय कुमार अम्बष्ट ने बताया कि वर्ष 2021 में हुए ग्राम प्रधान पद के चुनाव में निर्वाचित ग्राम प्रधान जुल्फाना पत्नी इसरार निवासी गांव घाटमपुर की आयु कम होने के कारण एसडीएम कोर्ट में दो याचिका अंतर्गत धारा 12 सी यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत रानी बनाम जुल्फाना व नरगिस बेगम बनाम जुल्फाना गांव घाटमपुर द्वारा दायर की गई थी। इसमें दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया।
एसडीएम ने बताया कि न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जुल्फाना की उम्र निर्धारित 21 वर्ष से कम पायी गई। इसके चलते सोमवार को एसडीएम कोर्ट ने अंतिम रूप आदेश पारित किया कि ग्राम पंचायत घाटमपुर की वर्ष 2021 के चुनाव में निर्वाचित ग्राम प्रधान जुल्फाना पत्नी इसरार की नामांकन के समय आयु निर्धारित 21 वर्ष पूर्ण न होने के कारण उन्हें प्रधान पद के लिए योग्य न होने के कारण पद से बर्खास्त किया जाता है।
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- एसडीएम कोर्ट ने दो शिकायतों पर सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
नकुड़। एसडीएम कोर्ट ने ब्लाॅक गंगोह के गांव घाटमपुर की ग्राम प्रधान जुल्फाना को नामांकन के समय आयु कम होने के चलते अयोग्य घोषित करते हुए पद से बर्खास्त कर दिया है।
एसडीएम अजय कुमार अम्बष्ट ने बताया कि वर्ष 2021 में हुए ग्राम प्रधान पद के चुनाव में निर्वाचित ग्राम प्रधान जुल्फाना पत्नी इसरार निवासी गांव घाटमपुर की आयु कम होने के कारण एसडीएम कोर्ट में दो याचिका अंतर्गत धारा 12 सी यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत रानी बनाम जुल्फाना व नरगिस बेगम बनाम जुल्फाना गांव घाटमपुर द्वारा दायर की गई थी। इसमें दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया।
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एसडीएम ने बताया कि न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जुल्फाना की उम्र निर्धारित 21 वर्ष से कम पायी गई। इसके चलते सोमवार को एसडीएम कोर्ट ने अंतिम रूप आदेश पारित किया कि ग्राम पंचायत घाटमपुर की वर्ष 2021 के चुनाव में निर्वाचित ग्राम प्रधान जुल्फाना पत्नी इसरार की नामांकन के समय आयु निर्धारित 21 वर्ष पूर्ण न होने के कारण उन्हें प्रधान पद के लिए योग्य न होने के कारण पद से बर्खास्त किया जाता है।
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