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Saharanpur News: गैंगस्टर के दोषी को साढ़े तीन वर्ष का कारावास

Thu, 04 Apr 2024 01:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 04 Apr 2024 01:38 AM IST
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Gangster convicted gets three and a half years imprisonment
सहारनपुर। विभिन्न अपराधों में लिप्त और हथियारों के बल पर दहशत फैलाने वाले दोषी को अदालत ने गैंगस्टर के मामले में साढ़े तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच त्रिभुवन नाथ ने बड़गांव निवासी मिंटू उर्फ मामू को साढ़े तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि मिंटू उर्फ मामू गिरोह बनाकर अपराधिक घटनाएं करता था। हथियारों के बल पर लोगों में दहशत फैलाता था। मिंटू का समाज में इतना भय था कि उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था। थाना बड़गांव में मिंटू के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को अदालत ने साढ़े तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।
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