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Saharanpur News: छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का कारावास
Sun, 01 Sep 2024 02:54 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 01 Sep 2024 02:54 AM IST
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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 13 पिंकू कुमार ने युवती से छेड़छाड़ करने के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना बड़गाव क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 24 सितम्बर 2023 को थाना बड़गांव में राहुल उर्फ झंडू के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार अदालत में पेशकर जेल भेजा था। इसके पश्चात आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में शनिवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी राहुल को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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जानलेवा हमले के मामले में दोषी को सात वर्ष का कारावास
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय कमल दीप ने जानलेवा हमले के दोषी मोहल्ला जेल चुंगी थाना जनकपुरी निवासी रवि आर्य सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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तीन जुलाई 2011 को थाना जनकपुरी में कपिल धीमान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके मित्र आनंद का रवि आर्य से रुपये के लेनदेन का मामला चल रहा था। रवि आर्य ने तीन जुलाई 2011 को आनंद को देहरादून रोड पर पोस्टमार्टम हाऊस के पास रुपये देने का झांसा देकर बुलाया था। रवि अपने मित्र अभिषेक के साथ वहां पहुंचा तो रवि आर्य ने दोनों पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। दोनों को जिला अस्पताल में उपचार दिलाया गया। थाना जनकपुरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रवि आर्य को अदालत ने सजा सुनाई है।
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थाना बड़गाव क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 24 सितम्बर 2023 को थाना बड़गांव में राहुल उर्फ झंडू के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार अदालत में पेशकर जेल भेजा था। इसके पश्चात आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में शनिवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी राहुल को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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जानलेवा हमले के मामले में दोषी को सात वर्ष का कारावास
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय कमल दीप ने जानलेवा हमले के दोषी मोहल्ला जेल चुंगी थाना जनकपुरी निवासी रवि आर्य सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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तीन जुलाई 2011 को थाना जनकपुरी में कपिल धीमान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके मित्र आनंद का रवि आर्य से रुपये के लेनदेन का मामला चल रहा था। रवि आर्य ने तीन जुलाई 2011 को आनंद को देहरादून रोड पर पोस्टमार्टम हाऊस के पास रुपये देने का झांसा देकर बुलाया था। रवि अपने मित्र अभिषेक के साथ वहां पहुंचा तो रवि आर्य ने दोनों पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। दोनों को जिला अस्पताल में उपचार दिलाया गया। थाना जनकपुरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रवि आर्य को अदालत ने सजा सुनाई है।