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Saharanpur News: पॉक्सो एक्ट के चार दोषियों को सजा, लगा अर्थदंड
Fri, 21 Aug 2026 01:19 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:19 AM IST
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सहारनपुर। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक दोषी को चार वर्ष व तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 की अदालत ने विपिन को चार वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी राजेंद्र, मुरारी, सुलेखचंद को तीन-तीन वर्ष की सजा हुई है। वादी ने 17 अक्तूबर 2018 को थाना रामपुर मनिहारान में तहरीर दी थी। बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को घर से घसीटकर छेड़छाड़ की गई है। साथ ही अश्लील हरकत भी की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद मामले को अदालत में पेश किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जारी रही। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा व 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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