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Saharanpur News: बालिका से अश्लील हरकत करने वाले दुकानदार को पांच साल कारावास
Fri, 24 Feb 2023 11:22 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 24 Feb 2023 11:22 PM IST
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सहारनपुर। अदालत ने छह साल की बालिका के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी पाए जाने गागलहेड़ी निवासी दुकानदार जावेद को पांच साल के कारावास और 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। आरोपी जमानत पर था। सजा सुनाए जाने पर उसे जेल भेज दिया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया कि गागलहेड़ी में 15 अगस्त 2018 को छह साल की बच्ची पड़ोस में दुकान पर सामान लेने गई थी। दुकान का मालिक जावेद उसे अपने घर ले गया तथा उसके साथ अश्लील हरकत की। उसने बच्ची को घर पर भी बताने से इंकार किया। बालिका ने घर आकर अपनी मां को सब बात बताई। जिसके बाद लड़की के पिता ने जावेद के खिलाफ थाना गागलहेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया की पुलिस ने विवेचना उपरांत छेड़छाड़ और 9/10 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 8 आसिफ इकबाल रिजवी ने जावेद को धारा 354 में तीन साल और तीन हजार रुपये अर्थदंड व धारा 9/10 पोक्सो एक्ट में पांच साल और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया कि गागलहेड़ी में 15 अगस्त 2018 को छह साल की बच्ची पड़ोस में दुकान पर सामान लेने गई थी। दुकान का मालिक जावेद उसे अपने घर ले गया तथा उसके साथ अश्लील हरकत की। उसने बच्ची को घर पर भी बताने से इंकार किया। बालिका ने घर आकर अपनी मां को सब बात बताई। जिसके बाद लड़की के पिता ने जावेद के खिलाफ थाना गागलहेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया की पुलिस ने विवेचना उपरांत छेड़छाड़ और 9/10 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 8 आसिफ इकबाल रिजवी ने जावेद को धारा 354 में तीन साल और तीन हजार रुपये अर्थदंड व धारा 9/10 पोक्सो एक्ट में पांच साल और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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