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जल्द मिलेगी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आर्थिक मदद
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सहारनपुर। जिले में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत जनपद के 62 पीड़ितों के लिए शासन से 30275000 रुपये की धनराशि आ गई है। जिसे जल्द ही पीड़ितों के खाते में भेज दिया जाएगा। इसके लिए पीड़ितों के बैैंक खाते और उनके आईएफसी कोड कंफर्म किए जा रहे हैं। जिले में इस योजना के तहत 120 दावे आए थे। जिसमें से 77 दावे स्वीकृत हुए हैं।
प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसान एवं बटाईदारों को दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें आर्थिक सहायता के लिए मृतक कृषक या बटाईदार के विधिक वारिस तहसील में तमाम कागजात प्रस्तुत कर दावा करते हैं। इसके लिए खतौनी की नकल, बटाईदार होने की दशा में खातेदार या ग्राम प्रधान एवं लेखपाल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आयु, निवास, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि कागज देने होते हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 62 लोगों के लिए 30275000 की धनराशि आ गई है। जिसे शीघ्र ही उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता
इस योजना में 18 से 70 वर्ष आयु के कृषक की म़ृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके पात्र लोगों में खतौनी में दर्ज खातेदार, सह खातेदार, पट्टा धारक, बटाईदार, या उनके परिवार का कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि आय हो। इनको आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप या किसी अन्य जीव के काटने, डूबने, आंधी तूफान, पेड़ गिरने, वाहन दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन , विस्फोट आदि से होने वाली मृत्यु या दिव्यांग होने की दशा में इस योजना का लाभ दिया जाता है।
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यह मिलती है आर्थिक सहायता
दुर्घटना, दिव्यांगता का प्रकार--------------------आर्थिक सहायता
मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर----------------05 लाख रुपये
दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखों की क्षति------ 05 लाख रुपये
एक हाथ एवं एक पैर की क्षति--------------------------05 लाख रुपये
एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति-----------2.50 लाख रुपये
स्थायी दिव्यांगता 50 से 100 प्रतिशत तक होने पर---2.50 लाख रुपये
स्थायी दिव्यांगता 25 से 50 प्रतिशत तक होने पर----1.25 लाख रुपये
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प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसान एवं बटाईदारों को दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें आर्थिक सहायता के लिए मृतक कृषक या बटाईदार के विधिक वारिस तहसील में तमाम कागजात प्रस्तुत कर दावा करते हैं। इसके लिए खतौनी की नकल, बटाईदार होने की दशा में खातेदार या ग्राम प्रधान एवं लेखपाल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आयु, निवास, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि कागज देने होते हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 62 लोगों के लिए 30275000 की धनराशि आ गई है। जिसे शीघ्र ही उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता
इस योजना में 18 से 70 वर्ष आयु के कृषक की म़ृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके पात्र लोगों में खतौनी में दर्ज खातेदार, सह खातेदार, पट्टा धारक, बटाईदार, या उनके परिवार का कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि आय हो। इनको आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप या किसी अन्य जीव के काटने, डूबने, आंधी तूफान, पेड़ गिरने, वाहन दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन , विस्फोट आदि से होने वाली मृत्यु या दिव्यांग होने की दशा में इस योजना का लाभ दिया जाता है।
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यह मिलती है आर्थिक सहायता
दुर्घटना, दिव्यांगता का प्रकार--------------------आर्थिक सहायता
मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर----------------05 लाख रुपये
दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखों की क्षति------ 05 लाख रुपये
एक हाथ एवं एक पैर की क्षति--------------------------05 लाख रुपये
एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति-----------2.50 लाख रुपये
स्थायी दिव्यांगता 50 से 100 प्रतिशत तक होने पर---2.50 लाख रुपये
स्थायी दिव्यांगता 25 से 50 प्रतिशत तक होने पर----1.25 लाख रुपये