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कोरोना के कारण वादकारियों के न्यायलयों में प्रवेश पर पाबंदी

Sun, 16 Jan 2022 11:09 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jan 2022 11:09 PM IST
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Entry restricted to judicial chambers
सहारनपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जिला न्यायालयों में पाबंदियां सख्त कर दी हैं। रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग द्वारा तीन बिंदुओं पर नई गाइडलाइन जारी की गई। वादकारियों को अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर न्यायिक कक्षों में प्रवेश पर प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश सोमवार से प्रभावी होगा।
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हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला अदालतों में 50 फीसदी न्यायिक अधिकारी अदालतों में बैठकर सीमित कार्यों की सुनवाई करेंगे। एक समय में 50 फीसदी न्यायिक अधिकारियों को अदालतों में आने के निर्देश दिए हैं। गर्भवती न्यायिक अधिकारियों व महिला कर्मचारियों को अग्रिम आदेश तक अदालत न आने पर छूट दी गई है। वे वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं।
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इसके अतिरिक्त वादकारियों अथवा उनके प्रतिनिधियों को अतिआवश्यक मामलों को छोड़कर अदालत परिसर में आने पर सख्ती से रोक लगा दी है। यदि किसी मुकदमे में वादकारी का अदालतों में हाजिर होना आवश्यक होगा, तो इसके लिए जनपद न्यायाधीश से अनुमति लेनी होगी। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पुंडीर ने बताया कि हाईकोर्ट की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे प्रदेश के जिला न्यायालयों में यह गाइडलाइन जारी की गई है। यह सोमवार से यह अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश से सभी अधिवक्ताओं को अवगत करा दिया है।
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