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Saharanpur News: मानचित्र स्वीकृत नहीं कराने वाली 30 कालोनियों को जिला पंचायत ने जारी किए नोटिस
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सहारनपुर। ग्रामीण क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत कराए बिना विकसित की जा रही को लेकर जिला पंचायत ने सख्त रुख अपना लिया है। इसके चलते जिला पंचायत ने मानचित्र पास कराए बिना विकसित की जा रही 30 कालोनियों ने नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कालोनियों में कराए जा रहे निर्माण को भी अवैध माना जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही काॅलोनियों को अब जिला पंचायत से मानचित्र पास करना पडेगा। इसके अलावा 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक, व्यवसायिक एवं आवासीय भवनों, शिक्षण संस्थानों, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, मार्केट, सामुदायिक केंद्र, वेयर हाउस, आदि के मानचित्र भी स्वीकृत कराने होंगे। यह नियम विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के क्षेत्र के बाहर होने वाले निर्माण एवं काॅलोनियों पर लागू होगा।
मानचित्र स्वीकृत करते समय जिला पंचायत यह सुनिश्चित करेगा कि विकसित की जा रही काॅलोनी में सडकें, पार्क, नालियों आदि सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके बावजूद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना बड़े स्तर पर कालोनियों को विकसित किया जा रहा है। इसके चलते जिला पंचायत ने 30 कालोनियों को नोटिस जारी कर उनसे 15 दिनों के अंदर मानचित्र स्वीकृत कराने का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस समयावधि में मानचित्र स्वीकृत नहीं कराए गए तो कालोनी को अवैध घोषित करते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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वर्जन
बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही 30 कालोनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला पंचायत ऐसी और कालोनियों को चिन्हित कर रही है। नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर मानचित्र स्वीकृत नहीं कराने वाली कालोनियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। - बाबूराम, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।
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ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही काॅलोनियों को अब जिला पंचायत से मानचित्र पास करना पडेगा। इसके अलावा 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक, व्यवसायिक एवं आवासीय भवनों, शिक्षण संस्थानों, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, मार्केट, सामुदायिक केंद्र, वेयर हाउस, आदि के मानचित्र भी स्वीकृत कराने होंगे। यह नियम विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के क्षेत्र के बाहर होने वाले निर्माण एवं काॅलोनियों पर लागू होगा।
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मानचित्र स्वीकृत करते समय जिला पंचायत यह सुनिश्चित करेगा कि विकसित की जा रही काॅलोनी में सडकें, पार्क, नालियों आदि सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके बावजूद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना बड़े स्तर पर कालोनियों को विकसित किया जा रहा है। इसके चलते जिला पंचायत ने 30 कालोनियों को नोटिस जारी कर उनसे 15 दिनों के अंदर मानचित्र स्वीकृत कराने का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस समयावधि में मानचित्र स्वीकृत नहीं कराए गए तो कालोनी को अवैध घोषित करते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही 30 कालोनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला पंचायत ऐसी और कालोनियों को चिन्हित कर रही है। नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर मानचित्र स्वीकृत नहीं कराने वाली कालोनियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। - बाबूराम, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।