{"_id":"61d7331c527c1d47cf26995e","slug":"district-magistrate-issued-kovid-guide-line-saharanpur-news-mrt5723205172","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिलाधिकारी ने जारी की कोविड गाइड लाईन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिलाधिकारी ने जारी की कोविड गाइड लाईन
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रात्रि कर्फ्यू दस बजे सुबह छह बजे तक रहेगा
सहारनपुर। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने गाइड लाइन जारी की है। उन्होंने इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
डीएम की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को तेज किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी पालन कराने के लिए दुकानों पर उचित दूरी पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जायगा। जिससे दो गज की दूरी का पालन हो सके। स्थानीय मंडियों / साप्ताहिक मार्केट में अधिक भीड़ भाड़ नहीं होने दी जाएगी। दुकानों को अलग अलग समय पर खोला जाए। सभी प्रमुख मंडियों में सुबह चार से आठ बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही कराई जाए। दुकानों, रेस्टोरेंट/ इटिंग ज्वायंटस के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर,
इन्फारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाए।
मास्क नहीं तो सामान नहीं का पालन किया जाए। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रात: छह बजे तक लागू रहेगा।
विज्ञापन
सहारनपुर। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने गाइड लाइन जारी की है। उन्होंने इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
डीएम की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को तेज किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी पालन कराने के लिए दुकानों पर उचित दूरी पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जायगा। जिससे दो गज की दूरी का पालन हो सके। स्थानीय मंडियों / साप्ताहिक मार्केट में अधिक भीड़ भाड़ नहीं होने दी जाएगी। दुकानों को अलग अलग समय पर खोला जाए। सभी प्रमुख मंडियों में सुबह चार से आठ बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही कराई जाए। दुकानों, रेस्टोरेंट/ इटिंग ज्वायंटस के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर,
विज्ञापन
इन्फारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाए।
मास्क नहीं तो सामान नहीं का पालन किया जाए। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रात: छह बजे तक लागू रहेगा।