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Saharanpur News: 336 वादों का निस्तारण, 73.45 लाख का जुर्माना
Wed, 03 Apr 2024 01:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 03 Apr 2024 01:01 AM IST
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सहारनपुर। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने के 336 वादों का एडीएम प्रशासन कोर्ट से वित्तीय वर्ष 2023 में निस्तारण किया गया है। दोषी दुकानदारों पर एडीएम प्रशासन ने 73.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए नमूने अधोमानक पाए जाने के बाद इन वादों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दर्ज कराया था।
खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम जांच अभियान चलाती है। वित्तीय वर्ष 2023 में टीम ने अलग-अलग दुकानों पर छापा मारकर दूध, पनीर, मिठाई, नमकीन, मसाले, सरसों का तेल, रिफाइंड आदि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे थे। प्रयोगशाला में नमूने अधोमानक पाए जाने के बाद विभाग ने संबंधित दुकानदारों के विरुद्घ 308 वाद एडीएम प्रशासन कोर्ट में दायर किए थे। 336 वादों का निस्तारण किया गया। दोषी दुकानदारों पर 73.45 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। 352 वाद अवशेष हैं।
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खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम जांच अभियान चलाती है। वित्तीय वर्ष 2023 में टीम ने अलग-अलग दुकानों पर छापा मारकर दूध, पनीर, मिठाई, नमकीन, मसाले, सरसों का तेल, रिफाइंड आदि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे थे। प्रयोगशाला में नमूने अधोमानक पाए जाने के बाद विभाग ने संबंधित दुकानदारों के विरुद्घ 308 वाद एडीएम प्रशासन कोर्ट में दायर किए थे। 336 वादों का निस्तारण किया गया। दोषी दुकानदारों पर 73.45 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। 352 वाद अवशेष हैं।
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