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जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की सजा
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सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या छह) बाकर शमीम रिजवी के न्यायालय ने जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 8500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) शिव सिंह ने बताया कि नौ जुलाई 2017 को कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम बेहड़की में अयूब और खुशनुद पर जानलेवा हमला किया। घायल अयूब के भतीजे कयूम ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके चाचा अयूब ने आरोपी अमजद को गांव की मस्जिद के इमाम पद से हटवाया था, जबकि अमजद दोबारा से इमाम बनना चाह रहा था। इसी रंजिश में उसने अयूब पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में अमजद, रिजवान और मुनफैत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
पुलिस ने विवेचना पूरी होने पर अमजद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या - 06 ) बाकर शमीम रिजवी के न्यायालय में चली। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अमजद को दोषी पाते हुए सात साल की सजा और अलग अलग आरोपों के मिलाकर कुल 8500 रुपये अर्थदंड लगाया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) शिव सिंह ने बताया कि नौ जुलाई 2017 को कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम बेहड़की में अयूब और खुशनुद पर जानलेवा हमला किया। घायल अयूब के भतीजे कयूम ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके चाचा अयूब ने आरोपी अमजद को गांव की मस्जिद के इमाम पद से हटवाया था, जबकि अमजद दोबारा से इमाम बनना चाह रहा था। इसी रंजिश में उसने अयूब पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में अमजद, रिजवान और मुनफैत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
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पुलिस ने विवेचना पूरी होने पर अमजद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या - 06 ) बाकर शमीम रिजवी के न्यायालय में चली। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अमजद को दोषी पाते हुए सात साल की सजा और अलग अलग आरोपों के मिलाकर कुल 8500 रुपये अर्थदंड लगाया।
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