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रिश्वत न देने पर निरस्त कर दिया जाति प्रमाण-पत्र
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Sun, 04 Dec 2016 12:07 AM IST
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तहसील के एक कर्मचारी की मनमानी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित का आरोप है कि कर्मचारी ने जाति प्रमाण पत्र की फार्म को आगे भेजने की एवज में 200 रुपये की मांग की, जब नहीं दिए तो जाति प्रमाण पत्र ही निरस्त कर दिया। पीड़ित कमिश्नर और डीएम से शिकायत कर चुका है, मगर न तो समस्या का समाधान हुआ है और न ही आरोपी कर्मचारी पर कार्रवाई।
नकुड़ तहसील के गांव बरसी निवासी विनोद कुमार शनिवार को कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी जाति गुर्जर है। उन्हें पत्नी नीलम का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया। एक कर्मचारी ने उनके फार्म को आगे भेजने के बदले में 200 रुपये की मांग की।
जब उसे रुपये देने से मना किया गया तो उसने नीलम के मायके की रिपोर्ट को गलत बताते हुए प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया, जबकि रिपोर्ट ठीक थी। बताया कि इस संबंध में वह कमिश्नर और डीएम से भी मिल चुके हैं, मगर आरोपी कर्मचारी पर कार्रवाई हुई है।
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कृषि अपशिष्ट जलाया तो लगेगा जुर्माना
सहारनपुर। फसलों के अपशिष्ट जलाए जाने पर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे कृषि अपशिष्ट जलाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी अरुणेश प्रताप सिंह ने बताया कि कृषि अपशिष्ट जलाने वाले व्यक्ति पर दो एकड़ तक 2500, 5 एकड़ वाले पर 5000 और इससे अधिक पर 15000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। ऐसा फसलों का अपशिष्ट जलाने से हतोत्साहित करने के लिए किया गया है।
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नकुड़ तहसील के गांव बरसी निवासी विनोद कुमार शनिवार को कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी जाति गुर्जर है। उन्हें पत्नी नीलम का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया। एक कर्मचारी ने उनके फार्म को आगे भेजने के बदले में 200 रुपये की मांग की।
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जब उसे रुपये देने से मना किया गया तो उसने नीलम के मायके की रिपोर्ट को गलत बताते हुए प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया, जबकि रिपोर्ट ठीक थी। बताया कि इस संबंध में वह कमिश्नर और डीएम से भी मिल चुके हैं, मगर आरोपी कर्मचारी पर कार्रवाई हुई है।
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कृषि अपशिष्ट जलाया तो लगेगा जुर्माना
सहारनपुर। फसलों के अपशिष्ट जलाए जाने पर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे कृषि अपशिष्ट जलाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी अरुणेश प्रताप सिंह ने बताया कि कृषि अपशिष्ट जलाने वाले व्यक्ति पर दो एकड़ तक 2500, 5 एकड़ वाले पर 5000 और इससे अधिक पर 15000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। ऐसा फसलों का अपशिष्ट जलाने से हतोत्साहित करने के लिए किया गया है।