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बच्चे को नदी में फेंकने पर पांच वर्ष का कारावास
ब्यूरो/ अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Wed, 26 Aug 2015 12:15 AM IST
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सहारनपुर। जिले के नागल क्षेत्र के गांव तासीपुर में दो पक्ष के लोगों में पुरानी रंजिश के कारण गांव के मोहम्मद तारिक के बेटे मोनू को जान से मारने की नीयत से हिंडन में फेंक दिया गया था। इसके अलावा परिवार के लोगों पर घर में घुसकर तमंचे की बट से हमला किया था।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस मामले में थाना नागल में आरोपी फरमान, जिशान, कबीर आलम और काला के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 323, 325, 304, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया गया।
एडीजे महंथ लाल की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई तो बच्चे को जान से मारने की नीयत से हिंडन में फेंकने और मारपीट के मामले में इन आरोपियों को दोषी पाया गया।
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अदालत में इन्हें पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न चुकाने पर दो साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस मामले में थाना नागल में आरोपी फरमान, जिशान, कबीर आलम और काला के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 323, 325, 304, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया गया।
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एडीजे महंथ लाल की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई तो बच्चे को जान से मारने की नीयत से हिंडन में फेंकने और मारपीट के मामले में इन आरोपियों को दोषी पाया गया।
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अदालत में इन्हें पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न चुकाने पर दो साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।