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राजस्व परिषद का आदेश ताक पर रख कर दिया बैनामा
Updated Wed, 03 Jan 2018 12:37 AM IST
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सहारनपुर। अफसरों की मनमानी कहें या उनकी मिलीभगत, मगर राजस्व परिषद के आदेश को ताक पर रखकर नीलाम की गई जमीन का आनन-फानन में बैनामा कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रशासन की ओर नीलाम किए गए प्लाट का बैनामा कराने के बाद बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के ही यहां निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि नीलाम किए गए प्लॉट से जुड़े जुर्माने को राजस्व परिषद ने खारिज कर दिया गया है और जुर्माने को दो करोड़ रुपये से घटाकर करीब 24 लाख रुपये कर दिया गया है।
कोर्ट रोड स्थित आरजी पैलेस का बैनामा दो भागों में ग्लोबल इंडिया बिल्ड सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने कराया था। इस मामले में स्टांप शुल्क जमा कराने की शिकायत पाई गई। इसमें एडीएम वित्त की ओर से करीब दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उधर, ग्लोबल इंडिया कंपनी ने इस मामले में राजस्व परिषद में एडीएम के आदेश को चुनौती दी। इसी बीच प्रशासन ने जुर्माना वसूली के लिए आरजी पैलेस की जमीन के हिस्से को नीलाम कर दिया। हालांकि उस वक्त नीलामी प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। मगर, प्रशासन की ओर से हुई नीलामी में हाल ही में भाजपा में शामिल हुए युवक ने दो प्लाट प्राप्त कर लिए। 29 दिसंबर को राजस्व परिषद ने एडीएम एफ के 30 मार्च 2017 के आदेश को आंशिक रूप से खंडित कर संशोधित कर दिया। इसमें कोर्ट रोड स्थित आरजी पैलेस परिसर में स्थित 1450 वर्ग के प्लाट का एक करोड़ 16 लाख 42 हजार 440 रुपये जुर्माने को केवल छह लाख 85 हजार 230 रुपये कर दिया। इसी तरह दूसरे भूूभाग के 1250 गज के प्लाट पर लगे जुर्माने 45 लाख 57 हजार 600 रुपये को 17 लाख दो हजार 538 रुपये कर दिया। मगर, राजस्व परिषद के इस आदेश वाले दिन ही प्रशासन ने नीलामी लेने वाले को प्लाट का बैनामा कर दिया। यह सबकुछ राजस्व परिषद के निर्देशों के विपरीत किया गया, जबकि राजस्व परिषद ने कंपनी के पक्ष आदेश दिए थे। इन दोनों विवादित प्लाटों अब निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि एसडीए से नक्शा पास भी नहीं कराया गया है। सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन अवैध रूप से शुरू कराए गए निर्माण कार्य कार्रवाई नहीं कर रहा है। उधर, इस मामले में जिलाधिकारी ने बात करने से इनकार कर दिया। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल का कहना है कि मामले की जांच कराएंगे।
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कोर्ट रोड स्थित आरजी पैलेस का बैनामा दो भागों में ग्लोबल इंडिया बिल्ड सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने कराया था। इस मामले में स्टांप शुल्क जमा कराने की शिकायत पाई गई। इसमें एडीएम वित्त की ओर से करीब दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उधर, ग्लोबल इंडिया कंपनी ने इस मामले में राजस्व परिषद में एडीएम के आदेश को चुनौती दी। इसी बीच प्रशासन ने जुर्माना वसूली के लिए आरजी पैलेस की जमीन के हिस्से को नीलाम कर दिया। हालांकि उस वक्त नीलामी प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। मगर, प्रशासन की ओर से हुई नीलामी में हाल ही में भाजपा में शामिल हुए युवक ने दो प्लाट प्राप्त कर लिए। 29 दिसंबर को राजस्व परिषद ने एडीएम एफ के 30 मार्च 2017 के आदेश को आंशिक रूप से खंडित कर संशोधित कर दिया। इसमें कोर्ट रोड स्थित आरजी पैलेस परिसर में स्थित 1450 वर्ग के प्लाट का एक करोड़ 16 लाख 42 हजार 440 रुपये जुर्माने को केवल छह लाख 85 हजार 230 रुपये कर दिया। इसी तरह दूसरे भूूभाग के 1250 गज के प्लाट पर लगे जुर्माने 45 लाख 57 हजार 600 रुपये को 17 लाख दो हजार 538 रुपये कर दिया। मगर, राजस्व परिषद के इस आदेश वाले दिन ही प्रशासन ने नीलामी लेने वाले को प्लाट का बैनामा कर दिया। यह सबकुछ राजस्व परिषद के निर्देशों के विपरीत किया गया, जबकि राजस्व परिषद ने कंपनी के पक्ष आदेश दिए थे। इन दोनों विवादित प्लाटों अब निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि एसडीए से नक्शा पास भी नहीं कराया गया है। सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन अवैध रूप से शुरू कराए गए निर्माण कार्य कार्रवाई नहीं कर रहा है। उधर, इस मामले में जिलाधिकारी ने बात करने से इनकार कर दिया। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल का कहना है कि मामले की जांच कराएंगे।
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